शादी-विवाह के लिए प्रशासन की ओर से सशर्त अनुमति
कोरोना संक्रमण काल में पड़ने वाली शादियों marriage guidelines covid 19 में दूल्हा न तो घोड़ी चढ़ पाएगा, न ही घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद ही हासिल कर सकेगा। शादी-विवाह के लिए प्रशासन की ओर से सशर्त अनुमति दी जा रही है, समारोह में वर-वधु दोनों पक्षों को मिलाकर 30 से अधिक लोग नहीं शामिल हो सकते। प्रशासन की तरफ से जारी इन दिशा निर्देशों marriage guidelines covid 19 का अगर किसी ने उल्लंघन किया तो उसपर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।
बड़े जानवर ले जाना प्रतिबंधित
उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कार्यक्रम के दौरान हाथी-घोड़ा समेत सभी तरह के बड़े जानवर ले जाना प्रतिबंधित है।
बुजुर्ग व बच्चे भी शामिल नहीं हो सकेंगेmarriage guidelines
65 साल से अधिक के बुजुर्ग व 10 साल से कम के बच्चे भी ऐसे कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकेंगे। घर में कोई महिला गर्भवती है, तो वह भी अपनों की शादी की गवाह नहीं बन सकेगी। रात नौ बजे के बाद न बरात जा सकेगी और न ही सुबह पांच बजे के पहले विदाई ही हो सकेगी।
अनुमति जरूरी
घर पर अगर शादी-तिलक marriage news जैसे मांगलिक आयोजन marriage guidelines कर रहे हैं, तो भी आपको जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। दरअसल, मांगलिक कार्यक्रमों को लेकर कई लोग गफलत में हैं कि सिर्फ marriage guidelines मैरिज हॉल, होटल या लॉज आदि से ही शादी, तिलक या अन्य मांगलिक कार्यक्रम करने पर प्रशासन की अनुमति जरूरी है, घर से करने पर नहीं।
धारा 144 लागू है, ऐसे में….
डीएम के. विजयेंद्र पांडियन का स्पष्ट कहना है कि कोविड-19 को लेकर धारा 144 लागू है। ऐसे में शादी marriage news या किसी भी कार्यक्रम के लिए जहां पांच से अधिक लोग जुटते हैं तो अनुमति लेनी जरूरी है। शहर में एडीएम सिटी यह अनुमति देंगे जबकि देहात में संबंधित एसडीएम।
अनुमति की प्रक्रिया
अगर घर में किसी की शादी या कोई अन्य मांगलिक कार्यक्रम है तो आपको शहरी क्षेत्र के लिए एडीएम सिटी कार्यालय पर आवेदन करना होगा। वहां एक विशेष प्रोफार्मा मिलेगा। उसे भरने के बाद उसे वहीं जमा करना होगा। वहां से इस प्रोफार्मा पर संबंधित थाना, सीओ कार्यालय और एसपी सिटी की रिपोर्ट लगने के बाद एडीएम सिटी अनुमति जारी करेंगे।
क्या कहा अधिकारियों ने…
डीएम के. विजयेंद्र पांडियन ने कहा कि शादी हो या किसी भी तरह का कार्यक्रम, पांच से अधिक लोग अगर कहीं भी जुटते हैं, तो उन्हें अनुमति लेनी जरूरी होगी। वहीं एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि धारा 144 लागू है। हर उस आयोजन के लिए अनुमति लेनी जरूरी है, जहां पांच से अधिक लोग जुटेंगे। चाहे वह घर हो या मैरिज हॉल। अनुमति भी सशर्त दी जा रही है, जिसका पालन करना जरूरी है।
30 से अधिक नहीं होनी चाहिए संख्या
शादी-तिलक आदि मांगलिक marriage news कार्यक्रमों में वर-वधू दोनों पक्षों को मिलाकर संख्या 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मौके पर सभी को सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी उपाय करने जरूरी है।घर पर ज्यादा भीड़ न होने पाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसका भी ख्याल रखना है।
शादी का कार्ड छपवाने और बांटने की जरूरत नहीं पड़ रही है।