KANPUR
Irfan Solanki Case: जाजमऊ स्थित प्लॉट पर आगजनी मामले में पहली जमानत हो गई है। सपा विधायक इरफान (Irfan Solanki) के साथ आरोपी बनाए गए शौकत अली को जमानत मिल गई है। पुलिस ने विधायक समेत 5 लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। इसमें शौकत अली का भी नाम शामिल किया गया था। Irfan Solanki Case
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5 महीने में पहली जमानत
आगजनी मामले में आरोपी बनाए सभी लोग कानपुर (KANPUR) जेल में बंद हैं। विधायक इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) को महाराजगंज जेल में रखा गया है। मामले में अभी एमपीएमएलए की सेशन और लोअर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हालांकि शौकत को जमानत मिलने के बाद केस में पुलिस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केस दर्ज होने के 5 महीने बाद आगजनी प्रकरण में पहली जमानत हुई है। Irfan Solanki Case
30 करोड़ रुपए की संपत्ति सील
पुलिस शौकत की अब तक 30 करोड़ रुपए की संपत्ति भी सील कर चुकी है। वहीं पुलिस अब तक इरफान (Irfan Solanki) और उसके गैंग की 80 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सीज कर चुकी है। हालांकि शौकत अभी जेल में ही रहेगा।Irfan Solanki Case
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जमानत याचिका वापस ली
अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने बताया कि शौकत अली की जमानत हाईकोर्ट (HIGH COURT) से हुई है। आगजनी प्रकरण में ये पहली जमानत है। वहीं विधायक पर प्लॉट कब्जाने के मामले में विमल कुमार द्वारा दर्ज कराए गए वाद में विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका वापस ले ली गई है। Irfan Solanki Case
ये हैं आगजनी मामले में आरोपी
सपा विधायक इरफान (Irfan Solanki) को पुलिस ने गैंग लीडर बनाया है। विधायक के साथ गैंगस्टर एक्ट में उनके भाई मो. रिजवान, मो. शरीफ, इसराइल आटेवाला, शौकत पहलवान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। बाद में हाजी अज्जन, पार्षद मन्नू रहमान और पूर्व पार्षद मुर्सलीन उर्फ भोलू का नाम गैंगस्टर एक्ट के मामले में जोड़ा गया है। Irfan Solanki Case
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