Irfan Solanki Case : इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज यानी गुरुवार को सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की अपील पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार (Government of Uttar Pradesh) से दो हफ्ते का समय दिया है कि वह जवाब दे। 8 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। Irfan Solanki Case
80 साल के बुजुर्ग ने 25 साल की दुल्हन से रचाई शादी
इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) ने महिला का घर जलाने के मामले में मिली 7 साल की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की है। अंतिम फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत पर रिहा किए जाने की भी मांग की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस राजीव मिश्रा की सिंगल बेंच ने सुनवाई की।
कानपुर की सीसामऊ विधानसभा से सपा के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को MP-MLA कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। सजा रद्द करने के लिए इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। इरफान सोलंकी इस समय महाराजगंज जेल में बंद है।
यूपीएसआईडीसी टॉप 10 बकाएदारों में
इरफान सोलंकी की विधानसभा सदस्यता चली गई थी
इरफान सोलंकी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय के मुताबिक, सजा के कारण विधायक इरफान सोलंकी की विधानसभा सदस्यता चली गई है। यदि सजा पर रोक की राहत मिलती है तो विधायकी वापस हो सकती है। कानपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 जून 2024 को सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच लोगों को 7 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
नेपाल के काठमांडू में प्लेन क्रैश,18 की मौत
जानिए क्या है TABLE-TOP RUNWAYS, भारत में कितने हैं ऐसे रनवे…