RAHUL PANDEY
सपा विधायक इरफान सोलंकी (IRFAN SOLANKI) और उनके भाई समेत 5 आरोपियों पर जाजमऊ में महिला का घर फूंकने के मामले में आरोप तय हो गए हैं। सेशन कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के बाद एमपी एमएलए (MP-MLA) कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने पांचों आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं। अगली तारीख से मुकदमे में गवाही शुरू हो जाएगी। सुरक्षा कारणों से विधायक इरफान सोलंकी को महाराजंगज जेल से सेशन कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इरफान की महाराजगंज जेल से पेशी हुई।
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विधायक की मुश्किलें काफी बढ़ गईं
सपा विधायक पर दर्ज ये पहला मामला है, जिस पर आरोप तय किए गए हैं। अब हर तारीख पर मुकदमे की सुनवाई सेशन कोर्ट में शुरू होगी। आगजनी मामले के बाद से विधायक पर 8 नए मामले दर्ज किए गए थे। आगजनी मामले के बाद से ही विधायक की मुश्किलें काफी बढ़ गईं थी। 4 मार्च को शौकत अली ने आरोप मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर सेशन कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया।
भाई रिजवान सोलंकी समेत अन्य आरोपी पेश हुए
आगजनी मामले में आरोपी बनाए गए बाकी चारों आरोपियों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। विधायक के भाई रिजवान सोलंकी को भी कानपुर जेल से लोअर कोर्ट में पेश किया गया है। वहीं आज ही रिमांड एक्सटेंशन पर भी MP/MLA की लोअर कोर्ट में सुनवाई की जाएगी।
इन पांच लोगों पर तय हुए आरोप
विधायक इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी,शौकत अली,इसराइल आटे वाला, मोहम्मद शरीफ