Irfan Solanki News : कानपुर (kanpur) की सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) और उनके भाई रिजवान सोलंकी ने कानपुर कोर्ट से मिली 7 साल की सजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में क्रिमिनल अपील दाखिल कर चुनौती दी है. Irfan Solanki News
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उन्होंने अपील में दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के फैसले को रद्द किए जाने की मांग की है. इसके अलावा अदालत का अंतिम फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने और इस मामले में जमानत दिए जाने की भी गुहार लगाई है.
इरफान सोलंकी की विधानसभा सदस्यता चली गई थी
सोलंकी (Irfan Solanki) के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय के मुताबिक, अपील की अगले हफ्ते सुनवाई होने की संभावना है। सजा के कारण विधायक इरफान सोलंकी की विधानसभा सदस्यता चली गई है।
यदि सजा पर रोक की राहत मिलती है तो विधायकी वापस हो सकती है। कानपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट (Special Courts for MP/MLA) ने सात जून को सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच लोगों को सात साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।
जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में नजीर फातिमा नाम की एक महिला का घर जलाए जाने के मामले में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई गई है। सोलंकी सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। सजा के बाद विधायकी छिन गई है।इरफान सोलंकी अभी महाराजगंज जेल में बंद है।
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समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) और उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, इसराइल आटे वाला और मोहम्मद शरीफ को एमपीएमएल कोर्ट ने 7 साल की सजा के साथ 30 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया था। नजीर फातिमा नाम की महिला ने 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में घर कब्जा करने की मंशा से आगजनी करने का मामला दर्ज कराया था।