RAHUL PANDEY
कृषि कानूनों के विरोध में हुए किसान आंदोलन के दौरान एक बुजुर्ग महिला की फोटो पर विवादास्पद टिप्पणी के मामले में दर्ज मानहानि केस में अभिनेत्री कंगना रणौत (Kangana Ranaut) की याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कंगना को बड़ी राहत देते हुए 14 जुलाई को बठिंडा कोर्ट की पेशी से छूट दे दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव सूद ने बताया कि इस मामले में कंगना को 14 जुलाई को एसएसपी बठिंडा के माध्यम से बठिंडा की अदालत में पेश होना था, लेकिन हाईकोर्ट ने कंगना की याचिका की सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है कि निचली अदालत उन्हें 8 सितंबर तक तलब न करे, क्योंकि अब यह मामला उच्च अदालत में सुनवाई के लिए विचाराधीन है.
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हाईकोर्ट में कंगना के वकील ने दी ये दलील
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कंगना के वकील ने दलील दी कि अभिनेत्री ने बुजुर्ग महिला महिंदर कौर से माफी भी मांग ली थी. इसके बावजूद उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया. हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक मामले की सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक निचली अदालत को इंतजार करना होगा. वह कंगना को 8 सितंबर तक तलब न करे.
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बठिंडा की मोहिंदर कौर की तस्वीर की थी शेयर
बता दें कि जब कृषि कानून को लेकर आंदोलन चल रहा था, तब कंगना ने बठिंडा की मोहिंदर कौर की एक तस्वीर शेयर की थी। कंगना ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि उनको 100-100 रुपये की रोज की मजदूरी के लिए आंदोलन में लाया गया है। कंगना के इस ट्वीट पर काफी बवाल हुआ था, हालांकि इसके बाद अभिनेत्री ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया था। इसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। पंजाब में उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ा था।