RAHUL PANDEY
कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) के वीसी अरविंद सिंह को हाईकोर्ट (HIGH COURT) से बड़ा झटका लगा है। प्लॉट आवंटन को लेकर एक मामले में उपभोक्ता फोरम में वीसी के पेश न होने पर गैर जमानतीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसको लेकर प्राधिकरण ने हाईकोर्ट (HIGH COURT) में आदेश के विरूद्ध अपील दाखिल की थी। KANPUR BIG BREAKING
जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट (HIGH COURT) ने तल्ख तेवर दिखाए और वीसी की याचिका को खारिज कर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। अधिवक्ता आशीष शुक्ला ने बताया कि कोर्ट ने प्राधिकरण के विरूद्ध फैसला सुनाया है। साथ की पुलिस कमिश्नर को भी आदेश जारी किए हैं कि केडीए वीसी को उपभोक्ता फोरम में प्रस्तुत करें। आदेश की कॉपी पहुंचते ही उपभोक्ता फोरम द्वारा दी गई अगली तारीख में केडीए वीसी को कोर्ट में प्रस्तुत होना होगा।
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19 जनवरी 1984 को 5138.67 वर्गमी का एक भूखंड जूही कलां में जवाहर विद्या समिति को आवंटित किया गया था। प्लाट पर कब्जा न मिलने पर जिला उपभोक्ता फोरम में की गई अपील पर 19 साल बाद आदेश दिया गया कि एक माह के भीतर रजिस्ट्री कराकर समिति को भूखंड का कब्जा दिया जाए। इसके बाद भी कब्जा न मिलने से जिला उपभोक्ता आयोग (पूर्व जिला उपभोक्ता फोरम) 15 जुलाई 2022 को 25 दिन में कब्जा दिलाने का आदेश दिया। केडीए ने राज्य उपभोक्ता आयोग फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में अपील की, लेकिन अपील खारिज हो गई।
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केडीए की 2020 की याचिका हो चुकी है खारिज
समिति के अधिवक्ता आशीष शुक्ला ने बताया कि इसके बाद केडीए ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की लेकिन यह भी खारिज हो गई। इसके बाद तत्कालीन केडीए उपाध्यक्ष आरके सिंह ने 11 जनवरी 2021 को समिति को एक पत्र भेजकर तत्काल रजिस्ट्री कराने को कहा था। केडीए ने समिति के प्रबंधक सुधीर प्रकाश शुक्ला के नाम रजिस्ट्री कर दी। एक माह में कब्जा लेने के लिए पत्र भी दे दिया गया लेकिन इसी बीच केडीए उपाध्यक्ष का ट्रांसफर हो गया।
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कब्जा फिर अटक गया
नए उपाध्यक्ष अरविंद सिंह ने कार्यभार संभाला तो कब्जा फिर अटक गया। समिति ने उपभोक्ता आयोग में कब्जा दिलाने के लिए इजरा वाद दाखिल किया गया। आयोग ने 15 जुलाई 2022 को केडीए को आदेश दिया कि पुलिस की सहायता से 25 दिन में कब्जा दिलाया जाए। इस आदेश के खिलाफ केडीए ने फिर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी और वैकल्पिक प्लॉट देने की बात कही। हाईकोर्ट ने वैकल्पिक प्लॉट देने का आदेश कर दिया लेकिन वह भी अभी तक समिति को नहीं दिया गया। 22 मार्च 2023 को आयोग ने सुनवाई के दौरान केडीए उपाध्यक्ष के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की बात कहते हुए नोटिस जारी किया था। आयोग में हाजिर होकर पक्ष रखने को कहा था लेकिन हाजिर नहीं हुए।