KANPUR BIG NEWS : बेरोकटोक चल रहे बुलडोजर पर सुप्रीम ब्रेक लग गया है। अब किसी के मकान या सम्पत्ति पर बुलडोजर चलाने से पहले 15 दिन का नोटिस देना होगा साथ ही संबंधित विभाग को जिला प्रशासन को इसकी जानकारी ईमेल के जरिए देने होगी। KANPUR BIG NEWS
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इसकी निगरानी के लिए एडीएम सिटी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके लिए जिले की सभी तहसील, नगर निगम, केडीए, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभागों को पत्र भेजा गया है। वहीं, बैकडेट में ध्वस्तीकरण के आरोप से बचने के लिए ई-मेल आईडी भी बनाने का निर्देश दिया गया है। ध्वस्तीकरण से जुड़े सभी नोटिस व कार्रवाई की जानकारी इस ई-मेल पर संबंधित विभाग को देनी होगी। एडीएम सिटी डॉ. राजेश कुमार (ADM City Dr. Rajesh Kumar) ने बताया कि ध्वस्तीकरण करने वाली प्रक्रिया से जुड़े सभी विभागों को पत्र भेजकर निर्देश दिए गए हैं। KANPUR NEWS
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दरअसल सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सम्पत्ति ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें बिना कारण बताओ नोटिस दिए ध्वस्तीकारण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही जवाब के लिए 15 दिन का समय देना होगा। इसके बाद ही कोई कार्रवाई की जा सकती है। पूर्व तिथि ;बैकडेट में नोटिस के आरोपों से बचने के लिए जैसे ही नोटिस विधिवत तामील हो जाए, उसकी सूचना ई.मेल या आटो जेनरेटेड रिप्लाई के माध्यम से कलेक्टर या जिलाधिकारी कार्यालय को भेजनी होगी।. कलेक्टर या जिलाधिकारी कार्यालय से भी प्राप्ति की रसीद जारी की जाएगी। जिलाधिकारी ने एडीएम सिटी को इसका नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। वह ई.मेल एड्रेस जारी करते हुए संबंधित निकायों को सूचित करेंगे।
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