KANPUR BIG NEWS : प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित (Avnish Dixit) समेत अन्य आरोपियों को पुलिस ने नजीराबाद के एक रंगदारी मुकदमें में क्लीनचिट देते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा दी है।
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यह मुकदमा बिकरू कांड (Bikru scandal) के पैरोकार सौरभ भदौरिया ने अवनीश समेत 18 लोगों को नामजद करते हुए नजीराबाद थाने में दर्ज कराया था। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रवींद्र अवस्थी ने बताया कि अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान पुलिस की आख्या आई कि इस मुकदमे में साक्ष्य न होने के कारण पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है। चूंकि अब इस मुकदमे में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी। इसलिए अदालत ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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साक्ष्य नहीं मिलने पर फाइनल रिपोर्ट
ब्रम्ह नगर निवासी बिकरू कांड के इकलौते पैरोकार सौरभ भदौरिया ने बीते 1 अगस्त को पूर्व प्रेस क्लब अवनीश दीक्षित की अरेस्टिंग के बाद नजीराबाद थाने में एक FIR दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में जयकांत मिश्रा, शोभित बाजपेई, अजयकांत बाजपेई, अवनीश दीक्षित, विपिन गुप्ता, यश मिश्रा, असलम राईनी, सलमान खान, निसार अहमद, विवेक पांडेय उर्फ सोनू, राहुल बाजपेई, विशाल कोरी, अमन तिवारी, मनोज यादव, प्रिंस सोनकर, अभिनव शुक्ला, रमन गुप्ता, इखलाक अहमद को नामजद किया था। आरोप लगाया था कि यह सभी लोग बिकरू कांड में पैरवी न करने का दबाव बनाते थे।
तीन अगस्त 2023 को ब्रह्म नगर चौराहे पर रोका और कनपटी पर पिस्तौल रखकर 20 लाख रुपये मांगे। उसने घबराकर जेब में रखे 35 हजार रुपये इन लोगों को दे दिए। इस मामले में एडीजे 6 की कोर्ट से यश मिश्रा को पहले ही जमानत मिल चुकी थी।
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मकान पर कब्जे और मारपीट में नीरज को जमानत
अपर जिला जज छह की कोर्ट ने मकान पर कब्जे और मारपीट के मामले में नीरज अवस्थी को जमानत दे दी है। जूही लाल कालोनी निवासी राबिया बेगम ने पत्रकार नीरज अवस्थी, प्रदीप श्रीवास्तव, मुतांजिर अंसारी और 40 से 50 अज्ञात पत्रकारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
आरोप लगाया था कि उसके पति की मृत्यु चार वर्ष पहले हो गई थी। साकेत नगर स्थित उसके मकान पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। तीन साल पहले उसके बेटे अमान अली को ले गए और मारपीट की, इससे उसके दांत टूट गए। बाद में उसे घर से बाहर फेंक गए। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद त्रिपाठी ने बताया कि अदालत से नीरज को नौ सितंबर को जमानत मिल गई थी, लेकिन पुलिस ने आइपीसी की धारा 329 (किसी की संपत्ति हड़पने के लिए चोट पहुंचाना) बढ़ा दी थी। सोमवार को इस धारा में भी उसे जमानत मिल गई।