KANPUR BREAKING NEWS : सपा विधायक इरफान सोलंकी (SP MLA Irfan Solanki) के पिस्टल और रायफल का लाइसेंस डीएम कोर्ट में निरस्त कर दिया है। सपा विधायक पर जाजमऊ आगजनी समेत कई मुकदमें कोर्ट में विचाराधीन हैं। SP MLA Irfan Solanki
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वहीं डीएम कोर्ट (DM COURT) ने माना कि लाइसेंस धारक के पास शस्त्र का रहना जनहित में नहीं है। ऐसे व्यक्ति के पास शस्त्र का रहना जन सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था के हित में नहीं है। डीएम विशाख जी ने बताया कि सपा विधायक इरफान सोलंकी के दो शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। सुनवाई का पूरा मौका दिया गया था।
अवैध कब्जा करने के अभ्यस्त अपराधी
विधायक ने चकेरी थाना के अंतर्गत पते पर दोनों लाइसेंस बनवाए थे। डीएम कोर्ट ने माना की विपक्षी अपराधी किस्म के व्यक्ति है, जो आये दिन अपने लाइसेंसी शस्त्र के दम पर मारपीट, झगड़ा फसाद, आगजनी, रंगदारी मांगना, हत्या का प्रयास, जमीनों पर अवैध कब्जा करने के अभ्यस्त अपराधी है। लाइसेंस धारक के पास शस्त्र का रहना जनहित में नहीं है। ऐसे व्यक्ति के पास शस्त्र का रहना जन सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था के हित में नहीं है।
विधायक के खिलाफ दर्ज मुकदमे
लाइसेंस निरस्त करने के लिए पुलिस ने डीएम (DM) को रिपोर्ट सौंपी थी। संयुक्त पुलिस आयुक्त की ओर से सपा विधायक के खिलाफ जो रिपोर्ट डीएम (DM Vishak ji) कोर्ट को भेजी गई थी, उसमें 18 मुकदमों का जिक्र है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आगजनी प्रकरण से पहले सपा विधायक के खिलाफ छह नहीं बल्कि दस मुकदमे दर्ज हुए। पहला मुकदमा वर्ष 2008 में उन्नाव के अचलगंज थाने में हत्या का प्रयास, बलवा, मारपीट, धमकी की धाराओं में दर्ज हुआ था। कानपुर में वर्ष 2010 में ग्वालटोली में पीआईएनएच एक्ट में पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक, विधायक के खिलाफ बलवा की धाराओं में एक दो नहीं बल्कि सात मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने डीएम कोर्ट में विधायक के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने को लेकर संस्तुति की थी।