Kanpur Breaking News : क्रिसमस और नए साल को को देखते हुए कानपुर (Kanpur) में धारा 144 (Section 144) लागू है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था आनंद प्रकाश तिवारी (Joint Police Commissioner Law and Order Anand Prakash Tiwari) ने कहा कि यह आदेश 20 दिसंबर से, 31 जनवरी तक लागू रहेगा। इस दौरान कई कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। Kanpur Breaking News
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सभी डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी के कोर्ट और सभी थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा इस आदेश की सूचना दी गई है। उनका कहना था कि वर्तमान हालात में संवेदनशीलता की विशेष वृद्धि और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के गंभीर विषय को देखते हुए सुनवाई के लिए समय का अभाव है। इस आदेश के बाद कमिश्नरेट के चारों जोन के डीसीपी को संबंधित पर कार्रवाई करने का अधिकार होगा। Kanpur Breaking News
ये नहीं कर सकेंगे
कोई भी व्यक्ति या समूह किसी भी सामाजिक माध्यम से सोशल मीडिया (Social media) पर कोई भ्रामक व उत्तेजक पोस्ट नहीं डालेगा और न ही फॉरवर्ड करेगा।
शहर के सार्वजनिक स्थानों पर लगे ड्रोन, बैरियर, सीसीटीवी, पीए सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
पूर्व अनुमति के बिना न कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन, राजनैतिक कार्यक्रम, प्रदर्शन नहीं होगा। सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह पर रोक रहेगी।
कमिश्नरेट की सीमा के भीतर किसी भी समुदाय के व्यक्ति दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं किया जाएगा, जिससे शांतिभंग की आशंका हो और न ही किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण दिया जाएगा।
कमिश्नरेट क्षेत्र में दिव्यांग या नेत्रहीन व्यक्ति को लाठी, डंडे या सिख धर्म के लोगों को कृपाण को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति को चाकू, तलवार, वरछी, गुप्तियां, कटार, फरसा, संगीन, त्रिशूल, अग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ या घातक हथियार नहीं ले सकता।
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कोई भी एक-दूसरे के धर्म-ग्रन्थों का अपमान नहीं करेगा। धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झंडे, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगाएगा न ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा।
कानपुर क्षेत्र के भीतर किसी भी अनजान व्यक्ति को साइबर कैफे का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा अगर वे किसी विश्वसनीय प्रमाण पत्र जैसे परिचय पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, फोटो, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड व ऐसे ही अन्य साक्ष्य से प्रमाणित न हो साइबर कैफे का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा।
कोई भी व्यक्ति ड़्यूटीरत पुलिस अधिकारी, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग कर्मियों के साथ अभद्रता अथवा मारपीट करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल व अन्य आयोजनों पर लाउडस्पीकर की ध्वनि की तीव्रता नियमानुसार रहेगी। रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।