KANPUR COURT NEWS : नहर पंप पर ताश खेलने और मछलियां पकड़ने का विरोध करने वाले चौकीदार की चापड़ से काटकर हत्या करने के मामले में दो दोषियों को जिला जज प्रदीप कुमार सिंह ने उम्र कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एडीजीसी रवींद्र अवस्थी ने बताया कि शस्त्र अधिनियम के तहत भी दोषी पाए जाने वाले एक आरोपी पर दो हजार अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया।
बिठूर के सुक्सूपुरवा निवासी पुत्तन मौर्य नहर पंप पर चौकीदारी करता था। 10 सितंबर 2018 को शाम ड्यूटी पर गया। गांव के ही खबू खां व वसीम ने चापड़ से काटकर उसकी हत्या कर दी थी। पुत्तन के भाई जगदीश ने बिठूर थाने में दोनों दोनों पर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने 24 सितंबर को दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। एडीजीसी रवींद्र अवस्थी ने बताया कि अभियोजन की ओर से मृतक के भई जगदीश व रामपाल समेत नौ गवाह कोर्ट में पेश किए।जगदीश ने बयान में बताया था कि दोनों दोषी नहर पंप पर अक्सर ताश खेलते और मछली का शिकार करते थे। इसका पुत्तन विरोध करता था। इसी रंजिश में हत्या कर दी गई। मजबूत साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई गई। KANPUR COURT NEWS
डीपफेक का इस्तेमाल कर ठगों ने बुजुर्ग को किया ब्लैकमेल
मानवाधिकार आयोग पहुंचा मौत का मामला
कानपुर। हनुमंतविहार क्षेत्र के नारायणपुरी मोड़ पर सड़क किनारे खुले नाले में 22 नवंबर को गिरकर सुमित यादव की मौत के मामले में सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री प्रवीण फाइटर ने मानवाधिकार आयोग में शिकायत की। नगरनिगम व प्रशासन की घोर से लापरवाही के चालते 20 साल से खुले नाले में डूबकर युवक की हुई मौत के मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है।