RAHUL PANDEY
कानपुर
अधोमानक खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है। अपर जिलाधिकारी सिटी ने जांच में खाद्य पदार्थों का नमूना फेल होने पर 113 खाद्य कारोबारकर्ताओं पर 90 लाख का अर्थदंड लगाया है। वहीं कानपुर देहात कोर्ट में चल रहे मुकदमों में एसीजेएम प्रथम ने 16 खाद्य कारोबारियों को दोषी करार देते हुए डेढ लाख का जुर्माना लगाया है।
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मिलावटी दूध, दही समेत खाद्य पदार्थ को लेकर खाद्य एवं औषधि विभाग की ओर से छापेमार कार्रवाई की जा रही है। जांच रिपोर्ट में नमूना फेल होने पर एडीएम सिटी कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई की जाती है। एडीएम सिटी अतुल कुमार ने सुनवाई के दौरान 113 मिलावटखोरों पर 90 लाख रूपये का जुर्माना ठोका है। प्रिया नमकीन में इस्तेमाल किया जा रहा बेसन अधोमानक मिला इसके चलते एक लाख रूपये का जुर्माना लगा, जवाहर नगर स्थित जमुना पेडा वाला के पास केसर वटी अधोमानक मिला एक लाख का जुर्माना लगा, किदवई नगर स्थित मधुरम मिष्ठान एंड नमकीन की दुकान से छेना मिठाई फेल मिला तो एक लाख का जुर्माना, कल्याणपुर स्थित मधुरम स्वीट्स से मिला पनीर अधोमानक मिला एक लाख का जुर्माना, शिवाला स्थित मक्खन डेयरी से लिया बर्फी अधोमानक मिला एक लाख का जुर्माना लगाया गया।
वहीं कानपुर देहात कोर्ट में चल रहे मुकदमों में एसीजेएम प्रथम ने 16 खाद्य कारोबारियों को दोषी करार देते हुए डेढ लाख का जुर्माना लगाया है। यह पीएफए एक्ट मुकदमा दर्ज किया गया था। यहां 15 नमून फेल पाए जाने पर डेढ लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है।
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