Kanpur Nagar Nigam news : कानपुर (kanpur) में अब होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, सामुदायिक भवन, जिम, शैक्षिक संस्थानों, फैक्ट्री, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं अन्य व्यवसायिक स्थलों को वाटर सर्टिफिकेट लेना होगा। Kanpur Nagar Nigam news
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मंगलवार को आयोजित सदन की कार्यवाही के दौरान शुद्ध पेयजल संरक्षण एवं संभरण नियमावली-2022 को नगर निगम ने पास किया है।
वाटर सर्टिफिकेट इस प्रकार ले सकेंगे
सर्टिफिकेट लेने के लिए जल परीक्षण रिपोर्ट के नाम से 100 रुपए का आवेदन फॉर्म मिलेगा। पानी का सैंपल या तो नगर निगम में दे सकते हैं, नहीं तो सैंपल कलेक्ट करने के लिए 500 रुपए फीस अलग से देनी होगी। जल परीक्षण के लिए कुल 4500 रुपए शुल्क अदा करना होगा। जिस भी संस्थान और फैक्ट्री में 20 कर्मी से ज्यादा कार्य कर रहे हैं वहां वाटर सर्टिफिकेट अनिवार्य है।
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नई पार्किंग नीति के लिए टीम गठित
सदन में नई पार्किंग नीति को पास करने के लिए भी प्रस्ताव पेश किया गया। इस पर चर्चा भी की गई, लेकिन महापौर ने पार्किंग शुल्क निर्धारित करने के लिए कमेटी का गठन किया है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद इसे शासन को भेजा जाएगा। वहां से संसोधन के बाद इसे शहर के अंदर लागू किया जाएगा।
मंदिरों की देख-रेख करेगा नगर निगम
मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बंद पड़े मंदिरों के रखरखाव के लिए पार्षद नवीन पंडित ने प्रस्ताव पेश किया। जिसमें शहर में चिन्हित किए गए 124 मंदिरों की रंगाई-पुताई, साफ-सफाई और लाइटिंग नगर निगम द्वारा किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया। जिसे नगर निगम सदन ने सर्वसम्मति से पास कर दिया।
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नगर निगम सदन उद्यान अधिकारी को लेकर हंगामा
पार्षदों ने उद्यान अधिकारी कृपाशंकर पांडे को लेकर हंगामा कर दिया। पार्षदों ने आरोप लगाया कि उद्यान अधिकारी पार्षद तक का फोन नहीं उठाते हैं और ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इस पर मेयर ने चेतावनी देते हुए कहा कि नौकरी करनी है या नहीं या सीधे हटा दें। चेतावनी के बाद पार्षद शांत हुए।
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