KANPUR NEWS : भाजपा (BJP) नेता ने सरकार (Government) को चूना लगा दिया है। एक दो लाख नहीं दस लाख से अधिक का। डीएम कोर्ट (DM COURT) ने उन पर खेत में प्लाटिंग करने में 17.75 लाख की स्टाम्प कमी पकड़ी है।
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ब्याज समेत स्टाम्प शुल्क वसूलने के साथ ही दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। भाजपा नेता निर्मल तिवारी की जमीन पर प्लाटिंग का मामले सामने आया है। भाजपा नेता निर्मल तिवारी ने बताया कि आठ साल पहले उन्होंने खेत खरीदा था। अचानक आठ साल बाद जांच हो रही है। अभी तक मौके पर कुछ नहीं बना है। उसमे पूरी तहसील की रिपोर्ट लगी है। गलत स्टाम्प कमी व जुर्माना लगाया गया है। कमिश्नर कोर्ट (commissioners court) में अपील की गई है। कोई प्लाटिंग नहीं हो रही है।
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जांच में जमीन अकृषक पाई गई
आवास विकास कैलाश विहार कल्याणपुर निवासी भाजपा नेता निर्मल तिवारी ने पत्नी उमा तिवारी के नाम से नसेनिया गांव में 0.634 हेक्टेयर खेत 2014 में खरीदा था। मौके पर जांच के दौरान जमीन अकृषक पाई गई। उमा तिवारी ने जांच के दौरान नोटिस भी नहीं लिया। जमीन पर प्लाटिंग हो रही है। जबकि जमीन कृषि की भूमि दिखाकर उसका स्टाम्प दिया गया।
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17 लाख की पाई गई कमी
17 लाख 75 हजार की स्टाम्प की कमी पाई गई। डीएम कोर्ट ने सुनवाई करके उमा तिवारी पर 31 दिसंबर 2014 से 1.5 फीसदी प्रतिमाह की दर से ब्याज समेत कम दिया स्टाम्प शुल्क चुकाने का आदेश दिया गया है। दो लाख रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है।
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