KANPUR NEWS : बाबा बिरयानी की चिकन बिरयानी, मैंगो ड्रिंक , पान प्लस, पनीर, दुध, वनस्पति, आटा, मसालें, दही, पान मसाला समेत कई खाद्य पदार्थों में मिलावट मिलने पर बडी कार्रवाई प्रशासन ने की है। एडीएम सिटी कोर्ट ने जुलाई में रिकार्ड सुनवाई करते हुए 158 मिलावट के मामलों का निस्तारण करते हुए 51 लाख 60 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। एडीएम सिटी डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि मिलावटखोरों के खिलाफ विभाग लगातार छापेमार कार्रवाई कर रहा है। जुर्माना जल्द जमा न करने वालों पर कडी कार्रवाई की जाएगी। KANPUR NEWS
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खाद्य पदार्थों में मिलावट रुक नहीं रही है। आलम ये है कि शहर के नामचीन प्रतिष्ठानों के खाद्य पदार्थों की जांच पड़ताल में भी इसका खुलासा हो रहा है। खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने दुकानों से लिए गए सैंपल की जांच को लैब भेजा था। इसमें से कई सैंपल फेल निकले। इन सबका मामला एडीएम कोर्ट में पहुंचा था। एडीएम सिटी कोर्ट ने जुलाई महीने में 158 मामलों का निस्तारण किया।
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ASHOK-गोल्डी समेत कई ब्रांडेड मसालों में मिला कीटनाशक
इन पर लगा बडा जुर्माना
मेसर्स आदित्य इंटरप्राइजेज का पान प्लस मिथ्याछाप मिल, 75 हजार का जुर्माना लगाया
मेसर्स शिवा ट्रेडर्स का मैंगो ड्रिंक अधोमानक मिला, 75 हजार का जुर्माना लगाया
मेसर्स आदित्य इंटरप्राइजेज का कत्था अधोमानक मिला, इसपर 75 हजार का जुर्माना लगाया
मेसर्स एचएच न्यूटीशन शॉप का वेट गेनर मिथ्याछाप मिला, इसपर 70 हजार का जुर्मान लगाया।
बाबा बिरयानी की चिकन बिरयानी अधोमानक पाया गया, इसपर कोर्ट ने 65 हजार का जुर्माना लगाया है।
मेसर्स आरएस प्रोडेक्टस का बेसन अधोमानक मिला, 40 हजार का जुर्माना
जय मां अन्नपूर्णा स्वीट एंड नमकीन में बेसन का लड्डू अधोमानक मिला, 40 हजार का जुर्माना
बीकानेर की बेकरी कुकीज अधोमानक मिली, 60 हजार जुर्माना
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