KANPUR NEWS : कानपुर में दहेज प्रतिषेध अधिनियम (Dowry Prohibition Act) को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। DM राकेश कुमार सिंह ने आदेश जारी कर निर्देश दिए हैं कि शहर के सभी गेस्ट हाउस समेत विवाह कार्यक्रम स्थल पर जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर लिखा बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।
विराट कोहली के पब पर FIR, जानिए क्या है मामला
HATHRAS STAMPEDE : SDM-CO समेत 6 अफसर सस्पेंड
महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट
जिला प्रोबेशन अधिकारी जयदीप सिंह ने बताया कि Dowry Prohibition Act-1961 की धारा-10 के तहत अब मैरिज हॉल, होटलों, बारात घर, गेस्ट हाउस समेत उन सभी जगहों पर बोर्ड लगाना अनिवार्य है, जहां विवाह कार्यक्रम संपन्न हो रह है। एक माह में वर और वधू पक्ष को शादी में मिले गिफ्ट की सूची विभाग को उपलब्ध करानी होगी। इससे भविष्य में होने वाले विवादों में निपटारा करने में आसानी होगी साथ ही दहेज प्रथा पर भी रोक लगेगी।
डीएम ने 240 अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा
IGRS RANKING : शिकायतों के निस्तारण में कानपुर फिसड्डी
एक्ट को लेकर किया जाएगा प्रचार-प्रसार
डीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि सखी-वन स्टॉप सेंटर और अन्य सामाजिक संगठनों के माध्यम से दहेज अधिनियम का प्रचार व प्रसार भी कराया जाएगा। Dowry लेना और देना दोनों अपराध की श्रेणी में आते हैं, इसकी भी जानकारी देनी होगी।
शहर में इस एक्ट को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए गेस्ट हाउस संचालकों से भी पूछताछ की जा सकती है। गेस्ट हाउस में किसकी शादी हुई, इसकी पूरी जानकारी रखनी होगी। वहीं शादियों के सीजन में विशेष निगाह शादियों पर भी रखी जाएगी।