Kanpur News : प्रेस क्लब के पूर्व महामंत्री कुशाग्र पाण्डेय को एडीजे.12 की कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। कुशाग्र पर नजीराबाद थाने में मकान कब्जाने और रंगदारी समेत अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
Controversial statement of Allahabad HC judge
ADGC रवींद्र अवस्थी ने बताया कि एडीजे 12 परमेश्वर प्रसाद ने कुछ शर्तों के साथ कुशाग्र पाण्डेय की अग्रिम जमानत मंजूर कर दी है।
KANPUR NEWS: प्रेस-क्लब पूर्व महामंत्री कुशाग्र पांडेय के खिलाफ NBW जारी
क्या है मामला
भाजपा नेता व अधिवक्ता मीनाक्षी गुप्ता की ओर से नजीराबाद थाने में प्रेस क्लब पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित, कुशाग्र पांडेय और अधिवक्ता अमित शर्मा के खिलाफ मकान कब्जाने और रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में नजीराबाद पुलिस ने अवैध वसूली की धारा 386 बढ़ाई है। इस केस में कुशाग्र ने एडीजे-12 की कोर्ट में अग्रिम जमानत दाखिल की थी।
कुछ शर्ते भी रखी
कोर्ट ने अग्रिम जमानत देते हुए कुछ शर्ते भी रखी है, जिसे तोडने पर अग्रिम जमानत रद्द मानी जाएगी। इसमें अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा, अभियुक्त साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा, विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा तथा न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उपस्थित होगा, अभियुक्त किसी अपराधिक कृत्य में संलिप्त नहीं होगा।