Kanpur News : Right to education (RTE) के तहत प्राइवेट स्कूल पूरी तरह मनमानी पर उतारु हैं। बुधवार को डीएम ने 16 स्कूलों के प्रिंसिपल और प्रबंधकों को समीक्षा बैठक के लिए बुलाया, लेकिन 6 स्कूल से कोई नहीं पहुंचा।
इस पर डीएम ने संबंधित स्कूलों नोटिस जारी करने को कहा।
DM RAKESH KUMAR SINGH ने बैठक में स्कूल प्रबंधकों को स्पष्ट कहा कि अभिभावकों से ठीक तरह से व्यवहार करें। RTE के प्रवेश से सम्बन्धित कार्यों के लिए किसी संजीदा व्यक्ति को काम सौंपा जाए। कोई भी विद्यालय बच्चों के प्रवेश के लिए मना नहीं कर सकता है, न ही अपने स्तर से कोई सत्यापन का कार्य करा सकता है।
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6 स्कूल से कोई भी बैठक में नहीं पहुंचा
यूनाइटेड पब्लिक स्कूल, सिविल लाइन्स, हलीम मुस्लिम पब्लिक स्कूल चमनगंज, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल कल्यानपुर, कैम्ब्रिज हाइस्कूल स्काई लॉक सिविल लाइन्स, एस्कार्ट वर्ल्ड स्कूल केशवपुरम से कोई भी जिम्मेदार बैठक में नहीं पहुंचा। गुस्साए डीएम ने स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा है।
एससी/एसटी एक्ट में दर्ज हो मुकदमा
डीएम ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि अलाभित समूह के बच्चों का प्रवेश न लिए जाने पर एससी/एसटी एक्ट में स्कूलों के खिलाफ मुकदमा लिखाया जाएगा। बैठक में ऐसे 16 स्कूलों को बुलाया गया, जिन्होंने कम एडमिशन लिए और या तो एक भी एडमिशन नहीं लिए।
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दूसरे वार्ड के स्कूल में भी एडमिशन कराया जा सकता
बैठक में स्कूलों ने बच्चों को स्कूल के वार्ड का न बताकर एडमिशन न देने का हवाला दिया। इस पर डीएम ने बताया कि RTE के शासनादेश में बच्चे को आउट ऑफ वार्ड दर्शाकर प्रवेश से इंकार नहीं किया जा सकता है। यदि कोई बच्चा जिस वार्ड में रहता है, वहां पर आरटीई योजना में शामिल कोई स्कूल नहीं है तो दूसरे वार्ड के स्कूल में भी एडमिशन कराया जा सकता है।
कई अभिभावकों ने डीएम से शिकायत की थी कि कुछ स्कूलों ने आरटीई के तहत एडमिशन तो दे दिया, लेकिन उन बच्चों को स्कूलों में अलग से क्लासेस संचालित की जा रही हैं। डीएम ने ऐसे स्कूलों को कड़े निर्देश दिए कि अगर ऐसी शिकायत दोबारा मिली तो मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। एडमिशन न देने वाले स्कूलों की मान्यता भी छिनी जाएगी।
एडीएम न्यायिक की अध्यक्षता में कमेटी
स्कूल खुलते हुए सभी खंड शिक्षा अधिकारी स्कूलों में एडमिशन दिलाने का काम करेंगे। ADM न्यायिक की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर कोरोना काल में 15 प्रतिशत फीस समायोजन से सम्बन्धित शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
ये स्कूल RTE के तहत एडमिशन देने में फिसड्डी
1. सेठ आनन्दराम जयुपरिया स्कूल, कैन्ट
2. ऐलन हाउस पब्लिक स्कूल, रूमा
3. यूनाईटेड पब्लिक स्कूल, सिविल लाइंस
4. डा. वीरेन्द्र स्वरूप एजूकेशन सेंटर, किदवई नगर
5. डॉ. वीरेन्द्र स्वरूप पब्लिक स्कूल, गोविन्द नगर
6. एचएस पब्लिक स्कूल, गल्ला मंडी, नौबस्ता
7. एस्कार्ट वर्ल्ड स्कूल, केशवपुरम
8. प्रताप इंटरनेशनल स्कूल, कल्यानपुर
9. कैम्ब्रिज हाईस्कूल, सिविल लाइंस
10. ऐलन हाउस पब्लिक स्कूल, खलासी लाइन
11. एनएलके पब्लिक स्कूल, खलासी लाइन
12. हलीम मुस्लिम स्कूल, चमनगंज
13. विन्यास पब्लिक स्कूल, चौबेपुर
14. जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, कल्यानपुर
15. दिल्ली पब्लिक स्कूल, आजाद नगर
16. दिल्ली पब्लिक स्कूल, मेहरबान सिंह का पुरवा
17. डीपीएस, किदवई नगर, मैनावती मार्ग, सर्वोदय नगर