KANPUR NEWS : सिर दर्द की बजाए नशीली टेबलेट खिलाकर युवती से रेप (rape) करने वाले मेडिकल स्टोर संचालक (Medical Store Profitable) को कोर्ट (COURT) ने दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई। आरोप था कि युवती को नशीली दवा पिलाकर गोविंद ने उसके साथ दुष्कर्म किया। KANPUR NEWS
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पीड़िता ने घटना से 2 माह पूर्व मई 2011 में ही मेडिकल स्टोर में नौकरी ज्वाॅइन की थी। जुलाई 2011 में मेडिकल स्टोर के पीछे बने गोदाम में घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता ने होश में आने पर विरोध किया तो संचालक ने परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस का कहना है कि आरोपी की धमकी के बाद पीड़िता डर गई थी।
सचेंडी थानाक्षेत्र निवासी पीड़िता के मुताबिक…
कैंधा चौराहे पर स्थित गोविंद द्विवेदी का मेडिकल स्टोर था, जहां मई 2011 को उसने नौकरी ज्वाॅइन की थी। जुलाई 2011 को उसके सिर में में दर्द होने लगा जिस पर गोविंद ने उसे दो टेबलेट खाने को दी।
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कई बार किया रेप
पीड़िता के मुताबिक टेबलेट खाते ही वह बेहोश हो गई, जिसके बाद गोविंद ने मेडिकल स्टोर के पीछे स्थित गोदाम में उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। होश में आने पर उसने विरोध किया तो गोविंद ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी, जिससे वह सहम गई। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता संग कई बार रेप की घटना को अंजाम दिया।
जबरन की शादी
4 नवंबर 2011 को आरोपी जबरन पीड़िता व उसकी मां को आर्य समाज मंदिर ले जाकर शादी की। पीड़िता ने बताया कि आरोपी शादीशुदा है। पीड़िता ने मामले की जानकारी पिता को दी, जिसके बाद उन्होंने सचेंडी थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पेश किए गवाह
मामला एफटीसी –41 श्रद्धा त्रिपाठी की कोर्ट में विचाराधीन था। एडीजीसी जितेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में पीड़िता, उसके परिजन व आरोपी की पत्नी समेत 9 गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे। कोर्ट ने आरोपी गोविंद को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 45 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि का 75 प्रतिशत पीड़िता को दिता जाएगा।
बता दें कि शादीशुदा मेडिकल स्टोर संचालक ने पीड़िता से दूसरी शादी रचाई थी। पत्नी ने कोर्ट में गवाही दी थी कि उसकी सहमति के बाद ही पति ने दूसरी शादी की थी।
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