KANPUR NEWS: नजीराबाद थाने में दर्ज मकान कब्जाने व रंगदारी के मामले में बढ़ाई गई अवैध वसूली की धारा में तलबी आदेश जारी होने के बावजूद प्रेस क्लब के पूर्व महामंत्री कुशाग्र एसीएमएम प्रथम कोर्ट के समक्ष सोमवार को पेश नहीं हुए।KANPUR NEWS
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जबकि वह रिहा होने से पहले जेल अधीक्षक के समक्ष सोमवार को कोर्ट में पेश होने की अंडरटेकिंग लिखकर आए थे। धारा बढ़ाए जाने के बावजूद कुशाग्र की पेशी न होने पर एसीएमएम प्रथम की कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने पूर्व महामंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। जेल अधीक्षक को कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होकर कुशाग्र को रिहा करने का स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। देर रात कुशाग्र की गिरफ्तारी के लिए उसके घर में दबिश दी गई।
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भाजपा नेता व अधिवक्ता मीनाक्षी गुप्ता की ओर से नजीराबाद थाने में प्रेस क्लब पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित, कुशाग्र पांडेय और अधिवक्ता अमित शर्मा के खिलाफ मकान कब्जाने और रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में नजीराबाद पुलिस ने अवैध वसूली की धारा 386 बढ़ाई है। मुकदमे में आरोपियों को कनेक्ट करने के लिए नजीराबाद पुलिस के विवेचक शुभम् सिंह ने अर्जी एसीएमएम प्रथम की कोर्ट में दी थी। जिस पर कोर्ट ने सोमवार का तलबी आदेश जिला कारागार भेजा था। इसी बीच पूर्व महामंत्री कुशाग्र पांडेय को जिला जज की कोर्ट से कोतवाली में दर्ज मामले में जमानत मिल गई। रिहाई का परवाना जेल पहुंचने पर अधीक्षक ने तलबी आदेश को देखकर कुशाग्र से सोमवार को कोर्ट में पेश होने के लिए लिखवाते हुए उसे रिहा कर दिया था। इसके बावजूद कुशाग्र सोमवार को एसीएमएम प्रथम की कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। जबकि विवेचक ने कोर्ट पहुंचकर बढ़ी हुई धारा में न्यायिक रिमांड मांगी। शाम तक इंतजार करने के बाद जब कुशाग्र कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुआ तो उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। वहीं गंभीर धाराओं में तलबी आदेश जारी होने के बावजूद कुशाग्र को रिहा करने पर जेल अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से तलब होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद नजीराबाद पुलिस ने कुशाग्र की तलाश में घर में दबिश देनी शुरू कर दी है। अब कुशाग्र एक बार फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
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अग्रिम जमानत डाली, पुलिस की रिपोर्ट मांगी
वहीं नजीराबाद थाने में दर्ज मामले में पूर्व महामंत्री कुशाग्र पांडेय की ओर से अग्रिम जमानत अर्जी डाली गई है। जिस पर जिला जज की कोर्ट ने छह दिसंबर को नजीरबाद पुलिस से रिपोर्ट व कमेंट के साथ केस डायरी तलब की है। अब छह दिसंबर को उनकी अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। वहीं कुशाग्र पांडेय के अधिवक्ता के मुताबिक उन पर कैंट व हरबंश मोहाल थाने में दर्ज दोनों मामले खत्म हो चुके है। वर्तमान समय में सिर्फ उन पर अभी दर्ज किए गए दो मामले दर्ज है। जिसमे एक मामले में उनको जमानत मिल चुकी की है।
डीसीपी सेंट्रल दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि कुशाग्र पांडेय के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। उन पर धारा 386 बढ़ा दी गई है। तलबी आदेश जारी होने के बावजूद कुशाग्र कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं हुए। जबकि विवेचक पहुंच गए थे। इसलिए कोर्ट ने जेल अधीक्षक का स्पष्टीकरण भी तलब किया है। मामले की विवेचना चल रही है।
जेल अधीक्षक डॉ. बीडी पांडेय ने बताया कि बढ़ी हुई धारा में कोर्ट के समक्ष पेश होने का तलबी आदेश पहुंचने पर कुशाग्र से लिखित कोर्ट के समक्ष सोमवार को हाजिर होने की अंडरटेकिंग लेने के बाद ही उसको छोड़ा गया है। कुशाग्र कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुए इसकी भी जानकारी नहीं है। बाकी कोर्ट के स्पष्टीकरण मांगने की जानकारी नहीं है।