KANPUR NEWS : हाईकोर्ट (HIGH COURT) के आदेश पर सिर्फ कानून व्यवस्था को खतरा लगने वालों से उसके लाइसेंस को जमा करा सकते हैं। इसमें दंगाई चुनाव प्रभावित करने वाले, जमानत पर रिहा, क्रिमिनल हिस्ट्री और शांतिभंग करने वालों के ही असलहा जमा होंगे। पुलिस कमिश्नर ऐसे लाइसेंसी असलहा धारकों की सूची तैयार करेंगे।
असलहा धारकों के लिए HIGH COURT से बड़ी राहत
गर्म हवा बना सकते हैं हीट स्ट्रोक का शिकार, खाएं ये फूड्स
सूची में जिनका नाम होगा, सिर्फ उन्हें ही असलहा जमा करना होगा सूची तैयार होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी की नोटिस लाइसेसी असलहाधारकों के पास जाएगी। जानकारी के अनुसार जिले में 42 हजार असलहाधारक है।
डीएम राकेश कुमार सिंह (DM RAKESH KUMAR SINGH) ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर police commissioner के साथ बैठक हो गई है। अब पुलिस कमिश्नर स्तर से सूची बनकर मिलेगी। सिर्फ सूची में शामिल लोगों का असलहा जमा कराया जाएगा। इसके लिए सूचीबद्ध असलहाधारकों को नोटिस भेजा जाएगा।
CHAITRA NAVRATRI 2024 GHATASTHAPANA VIDHI
क्या आपको भी हर छोटी बात पर होती है घबराहट, तो…
पुलिस शांति व्यवस्था का खतरा बताकर हर चुनाव में सभी लाइसेंसी असलहाधारकों से उनके असलहे जमा करा लेती है। कुछ लोगों के असलहा जमा करने की छूट जिलाधिकारी के स्तर से मिल जाती है। 22 मार्च, 2014 को हाईकोर्ट की ओर से जारी एक आदेश कहा गया कि सभी को असलहा नहीं जमा करना है, जिनका कमिश्नर द्वारा तैयार सूची में नाम होना ही असलहा जमा करेंगे।
सूची नामांकन से पहले तैयार कर पुलिस कमिश्नर जिला निर्वाचन अधिकारी को देगे। नोटिस मिलने के सात दिन में असलहा जमा करना होगा। अगर लाइसेंस धाकर ऐसा नहीं करता है तो कार्रवाई भी हो सकती है। नोटिस तामील और असलहा जमा कराने की जिम्मेदारी संबंधित थाने की होगी।