KANPUR NEWS : समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) के भाई रिजवान सोलंकी (Rizwan Solanki) के दो शस्त्र लाइसेंस डीएम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। जाजमऊ पुलिस की रिपोर्ट डीएम कोर्ट ने रिवाल्वर और डीबीबीएल बंदूक के लाइसेंस निरस्त किए है। डीएम विशाख जी (Dm Vishakh Ji) ने बताया कि रिजवान सोलंकी के दोनों शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं।
इरफान सोलंकी के दो शस्त्र लाइसेंस किए निरस्त
रिजवान पर हत्या का प्रयास, बलवा, तोड़फोड़, आगजनी, रंगदारी और जमीन कब्जाने के मामले दर्ज है। विधायक इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) के भाई डिफेंस कालोनी निवासी रिजवान सोलंकी के पास रिवाल्वर और डीबीबीएल बंदूक का लाइसेंस था। जाजमऊ पुलिस ने असलहा लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट दी थी। डीएम कोर्ट ने छह सितंबर 2023 को रिजवान सोलंकी के दोनों लाइसेंस को निलंबित करके नोटिस जारी किया। रिजवान से डीएम कोर्ट की तरफ से सवाल-जवाब किया गया था। जवाब संतोषजनक न होने पर डीएम ने रिजवान सोलंकी के दोनों लाइसेंस निरस्त कर दिए है।
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लाइसेंस को निरस्त कर दिया
37वीं वाहिनी पीएसी कृष्णा नगर निवासी शैलेंद्र सिंह सेवानिवृत्त सिपाही है। उस पर विवादित प्लाट के कब्जे को लेकर कई मामले दर्ज हो गए। शैलेंद्र के पास रायफल का लाइसेंस है। डीएम कोर्ट ने लाइसेंस निरस्त कर दिया है। सरेराह फायरिंग करने में डीएम कोर्ट (DM COURT) ने ब्रह्मनगर निवासी अजय प्रताप सिंह की रिवाल्वर का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। उस पर चकेरी और नजीराबाद में मुकदमे दर्ज है। पुलिस की रिपोर्ट पर डीएम कोर्ट ने 17 जनवरी 2022 को रिवाल्वर का लाइसेंस निलंबित कर दिया था। जवाब संतोषजनक न होने पर लाइसेंस को निरस्त कर दिया है।