नए कानून के लागू होने का सबसे बड़ा फायदा ग्राहकों को होने वाला है.
#ModiGovernment : 20 जुलाई को केंद्र सरकार एक नया कानून लागू करने जा रही है. इस नए कानून के लागू होने का सबसे बड़ा फायदा ग्राहकों को होने वाला है.
खाद्य और उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि 20 जुलाई यानी सोमवार से देश में नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 को लागू कर दिया जाएगा। यह 1986 में बने कानून का स्थान लेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नया उपभोक्ता संरक्षण कानून अपने कई नए अधिसूचित नियमों और प्रावधानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति अधिक सुरक्षा प्रदान करेगा।
रामविलास पासवान ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मध्यस्थता, उत्पादों के लिए तय जिम्मेदारी और मिलावटी/खतरनाक उत्पाद बनाने और बेचने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान, उपभोक्ताओं को अधिक सुरक्षा और अधिकार प्रदान करता है।
उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019, 20 जुलाई 2020 से लागू हो जाएगा। यह,1986 के कानून का स्थान लेगा। नया उपभोक्ता संरक्षण कानून अपने कई नये अधिसूचित नियमों व प्रावधानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति अधिक सुरक्षा प्रदान करेगा। 1/3 @narendramodi @jagograhakjago
— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) July 18, 2020
केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बहुत जल्द काम शुरू कर देगा। यह अनुचित व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु सामूहिक कार्रवाई और नियमों को लागू कर उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षा देगा। इन सभी मुद्दों पर सोमवार, 20 जुलाई को मैं प्रेस को भी संबोधित करूंगा। 3/3 @narendramodi
— Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) July 18, 2020
आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं..
दरअसल, 20 जुलाई से देशभर में नया उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 लागू हो जाएगा. केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. यह करीब 35 साल पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून-1986 की जगह लेगा.
ये प्राधिकरण उपभोक्ता के हितों की रक्षा कठोरता से हो, इसकी निगरानी करेगा. इस प्राधिकरण के पास जुर्माना लगाने से लेकर सजा सुनाने का भी अधिकार होगा.
नए कानून में उपभोक्ता देश के किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में मामला दर्ज करा सकेगा, भले ही उसने सामान कहीं और से ही क्यों न लिया हो.
यह भी खबरें पढें :
जानें, #SAWAN महीने से जुड़े हरे रंग का क्या हैं महत्व
#UTTARPRADESH : #CMYOGI के ऑफिस के बाहर मां-बेटी ने खुद को लगाई आग
इसी तरह, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ग्राहकों की परेशानी सुनेगा. उदाहरण के लिए आपसे कोई दुकानदार अधिक मूल्य वसूलता है, आपके साथ अनुचित बर्ताव करता है या फिर दोषपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री करता है. ऐसे हर मामले की सुनवाई करेगा.
नए कानून के तहत पीआईएल या जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में फाइल की जा सकेगी. इसके दायरे में ऑनलाइन या टेलीशॉपिग कंपनियों को भी शामिल किया गया है. ग्राहक और दूकानदार के बीच मध्यस्थता के लिए मीडिएशन सेल का गठन किया गया है. ये सेल दोनों पक्षों की सहमति के बाद ही मध्यस्थता कर सकता है.
https://bhabhirasoi.blogspot.com/
https://jaihindinews.blogspot.com/
https://videshnews.blogspot.com/