ARTI PANDEY
कानपुर
क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत नगर में पहली कार्रवाई की गई है। एक्ट के तहत मानक पूरे न होने पर एलनगंज स्थित कनिष्क हॉस्पिटल (Kanishk Hospital) का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इस संबंध में सीएमओ डॉ. आलोक रंजन ने आदेश जारी कर अस्पताल को सील कर दिया है। कनिष्क हॉस्पिटल की अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से शिकायत की गई थी। रेल बाजार के रहने वाले एक व्यक्ति ने अस्पताल में खामियों को शिकायत की थी। इस पर अपर निदेशक ने सीएमओ से जांच के लिए कहा था। शिकायत के संबंध में 21 दिसंबर वर्ष 2022 को अपर निदेशक ने सीएमओ को निर्देश दिए थे।
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सीएमओ डॉ. रंजन ने बताया कि क्लीनिक इस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू होने के बाद 50 या इससे अधिक बेड वाले अस्पतालों से आवेदन मांगे गए थे। कनिष्क हॉस्पिटल ने भी आवेदन किया था। इसपर अस्पताल को एक साल के लिए प्रॉविजनल सर्टिफिकेट दिया गया था, जिन्हें सर्टिफिकेट मिला है उनकी एक-एक करके जांच की जा रही है। विभागीय टीम ने कनिष्क हॉस्पिटल की आंच की तो पाया कई साल पहले कानपुर विकास प्राधिकरण ने अस्पताल को 15 बेड की अनुमति दी थी, लेकिन अस्पताल में 50 बेड कर लिए गए। इस पर पहले नोटिस जारी की गई थी। एसीएमओ नर्सिंगहोम डॉ. सुबोध प्रकाश ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन ने नोटिस का जवाब भी नहीं दिया था। इसके बाद अस्पताल के लाइसेंस के रद्द करने की कार्रवाई की गई।
एक चौथाई नर्सिंगहोम भी पूरा नहीं कर पा रहे मानक
एसीएमओ (नर्सिंगहोम) डॉ. सुबोध प्रकाश ने बताया कि क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अभी तक 50 या इससे अधिक बेड वाले 54 नर्सिंगहोम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया गया है। इनके निरीक्षण के बाद इनका फाइनल रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। वहीं, 50 से कम बेड वाले नर्सिंगहोम मानक पूरे नहीं कर पा रहे हैं । 55 की जांच की गई जिसमें किसी में मानक पूरे नहीं मिले थे। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अभी तक जितने नर्सिंगहोमों का निरीक्षण किया है सभी में कमी मिली है। ज्यादातर नर्सिंगहोमों के पास अग्निशमन विभाग का सर्टिफिकेट नहीं है।
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