बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 2 को लेकर गाइडलाइन्स जारी की, कुछ अलग निर्देश दिए गए हैं. लॉकडाउन 2 में सरकार की ओर से अब सख्ती बढ़ा दी गई है.
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Consolidated Revised Guidelines for containment of #COVID19 (2/2)#StayHome #StayHomeSaveLives #StayHomeStaySafe pic.twitter.com/h9qj8KeQg5— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) April 15, 2020
शराब-गुटखा-तंबाकू की बिक्री पर बैन.
- दफ्तर, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना या चेहरा ढंकना अनिवार्य
- किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक लोग एकत्रित ना हों, प्रशासन इसे लागू करवाने में सख्ती बरते.
- सार्वजनिक क्षेत्र में थूकना दंडनीय होगा और इसपर जुर्माना लगेगा.
- शराब-गुटखा-तंबाकू की बिक्री पर बैन.
Ministry of Home Affairs (MHA) issues National Directives for #COVID19 management. Wearing of face cover is compulsory in all public places, workplaces. Spitting in public places shall be punishable with fine. pic.twitter.com/14Y7zq9vqp
— ANI (@ANI) April 15, 2020
सरकार ने दफ्तरों को लेकर भी कुछ गाइडलाइन्स जारी की हैं, जहां लॉकडाउन के बीच अभी भी दफ्तर का कामकाज जारी है वहां पर कुछ निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है.
- सभी दफ्तरों को तापमान स्क्रीनिंग, सैनिटाइज़र की सुविधा करनी चाहिए.
- शिफ्ट बदलने के दौरान एक घंटे का अंतर जरूरी.
- 65 वर्ष से ऊपर वाले कर्मचारी या जिसका बच्चा 5 वर्ष से कम उम्र का हो, उसे घर से काम करने दिया जाए.
- आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल बढ़ाया जाए.
- शिफ्ट के बीच में दफ्तर सैनिटाइज़ होना चाहिए. बड़ी बैठकों से बचना चाहिए.
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फैक्ट्रियों को लेकर भी कुछ नियम जारी किए गए हैं, जिनमें कम से कम लोगों की उपस्थिति, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है. कंपनियों को सभी कर्मचारियों का मेडिकल इन्श्योरेंस करवाने को कहा गया है.
#Lockdown2 : सरकार ने जारी की गाइडलाइन, जाने क्या रहेगा बंद और क्या रहेगाा खुला
- एंट्री गेट पर सैनिटाइज़र, स्क्रीनिंग की सुविधा
- कैफेटेरिया, कैंटीन में भी ऐसी सुविधा की जाए.
- लिफ्ट, वॉशरूम, मीटिंग रूम को लगातार डिसइन्फेक्ट किया जाए.