पूरे देश में लॉकडाउन 4.0 Lockdown 4 .0 को बढ़ा lockdown extended दिया गया है. इस बाबत गृह मंत्रालय home Ministry MHA की ओर से lockdown again गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं.
Ministry of Home Affairs (MHA) issues guidelines on measures to be taken by Ministries/Departments of Government of India, State Governments/UT Governments & State/UT authorities for containment of COVID19. #LockDown4 will remain in effect till 31st May 2020. pic.twitter.com/10WnwnWfte
— ANI (@ANI) May 17, 2020
नई गाइडलाइन के मुताबिक, रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन अब राज्य सरकारें तय करेंगी. सभी तरह के पूजा स्थल बंद रहेंगे और ईद भी इस बार लॉकडाउन में मनाई जाएगी.
इधर, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा लॉकडाउन 4.0 के गाइडलाइंस को लेकर आज रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों/ महानिदेशकों से चर्चा करेंगे.
धार्मिक स्थान भी बंद रहेंगे
लॉकडाउन 4.0 में सभी सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे. ज्यादा लोगों के एकत्रित होने को कानून का उल्लंघन माना जाएगा. धार्मिक स्थान भी बंद रहेंगे. कोरोना लॉकडाउन 4.0 के दौरान राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दे दिया गया है.
#LOCKDOWN4 : हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती, मेट्रो पर पाबंदी, स्कूल-कॉलेज बंद बंद रहेंगे.
घरेलू-विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है. हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी. मेट्रो पर पाबंदी रहेगी. इसके अलावा स्कूल-कॉलेज बंद भी बंद रहेंगे. रेस्त्रां, स्कूल और जिम को भी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है.