अधीनस्थ न्यायालयों और जिला अदालत के कामकाज
#कोरोना वायरस CORONA और लॉकडाउन चौथे LOCKDON 4 चरण को देखते हुए दिल्ली में 31 मई कामकाज नहीं होगा। दिल्ली हाई कोर्ट highcourt ने 31 मई तक दिल्ली के सभी अधीनस्थ न्यायालयों और जिला अदालत के कामकाज को निलंबित कर दिया है।
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इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट high court ने फैसला किया था कि सभी पीठ शुक्रवार से सभी प्रकार के महत्वपूर्ण मामलों की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करेंगी।
मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल समेत हाई कोर्ट के सभी न्यायमूर्तियों ने फैसला किया कि 22 मई से सभी सात डिविजन बेंच के अलावा 19 एकल पीठ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम सुनवाई करेंगी।
#Indian constitution : Article 15 Prohibition of discrimination