Lok Sabha Election 2024 : लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) में महज चंद महीने बचे हैं। आयोग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं और आयोग (Election Commission) ने राजनीतिक दलों से कहा कि वे पोस्टर और पर्चे बांटने या नारेबाजी सहित किसी भी रूप में प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल न करें। Lok Sabha Election 2024
आयोग ने दलों को सख्त गाइलाइन (Guidelines) जारी किया है। आयोग ने यह भी कहा कि चुनाव पैनल ने पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह से बच्चों के उपयोग के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता जताई है। Lok Sabha Election 2024
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दिशा-निर्देशों की खास बातें
राजनीतिक दल या नेता प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
कोई राजनीतिक नेता का रिश्तेदार बच्चा अपने माता-पिता के साथ जा सकता है। हालांकि वह भी प्रचार में शामिल नहीं होगा।
प्रचार के दौरान नेता किसी बच्चे को गोद नहीं लेंगे। गाड़ी में नहीं बिठाएंगे। रैलियों में शामिल नहीं करेंगे।
किसी बच्चे से रैली या सभाओं में बच्चों से कविता, गाने, भाषण नहीं दिलवाएंगे।
यदि किसी ने बच्चों का इस्तेमाल प्रचार में किया तो बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा।
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अफसरों को सख्त संदेश
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार (Chief Election Commissioner Rajiv Kumar) ने कहा कि राजनीतिक दलों से अपेक्षा की जाती है कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में सक्रिय भागीदारी दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि आयोग ने सभी चुनाव अधिकारियों और मशीनरी को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि वे चुनाव-संबंधी कार्य या गतिविधियों के दौरान किसी भी रूप में बच्चों को शामिल करने से बचें। इसे लागू कराने की जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
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