Maha Kumbh Stampede 2025: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रयागराज महाकुंभ (Prayagraj Mahakumbh 2025) में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन्स जारी करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। Maha Kumbh Stampede 2025
महाकुंभ मेला हादसे में 30 लोगों की मौत की पुष्टि, मृतकों के परिजन को 25-25 लाख का मुआवजा
इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा… (Maha Kumbh Stampede)
न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई तीन फरवरी की वाद सूची के अनुसार चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, महाकुंभ में हुई भगदड़ दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। साथ ही अधिवक्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा है।
VVIP पास रद्द, महाकुंभ मेले में नए नियम लागू, गाड़ियों की नो एंट्री
प्रयागराज में जारी महाकुंभ के दौरान संगम क्षेत्र में 29 जनवरी को भगदड़ मचने से 30 लोगों की मौत हो गई थी और 60 अन्य लोग घायल हो गए थे। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिका में भगदड़ की घटनाओं को रोकने और अनुच्छेद 21 के तहत समानता एवं जीवन के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अनुरोध किया गया था। Maha Kumbh Stampede 2025
याचिका में सरकार से स्थिति रिपोर्ट पेश करने की मांग
याचिका में कहा गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से मांग की वह उत्तर प्रदेश सरकार को भगदड़ की घटना पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने और लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दे।