कानपुर हिंसा (Kanpur violence) के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी व मौलाना मोहम्मद अली जौहर फैंस एसोसिएशन के अध्यक्ष हयात जफर हाशमी (Hayat Zafar Hashmi) को दो अन्य मुकदमों में भी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट (HIGH COURT) से जमानत को मंजूरी मिल गई है। एक मुकदमे में पहले ही जमानत हाईकोर्ट से मिल चुकी है। रासुका लगा होने के चलते हयात अभी जेल में ही रहेगा। 10 दिन पहले ही एक मामले में हयात को जमानत मिल चुकी है। हिंसा में दर्ज तीनों मामलों में हयात को हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है। अधिवक्ता मो. सलीम ने बताया कि हयात लगभग 9 माह से जेल में बंद है। पुलिस द्वारा दर्ज किए गए एक मुकदमे में हयात को पहले ही जमानत मिल गई है। अभी दो अन्य मुकदमों में भी जमानत मिल गई है। रासुका के खिलाफ भी याचिका दाखिल की गई है। इस मामले में सुनवाई लंबित है।
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जून 2022 को कानपुर में हुई थी हिंसा
भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा (BJP Spokesperson Nupur Sharma) के विवादित बयान के विरोध में हयात ने 3 जून 2022 को बाजार बंदी का आह्वान किया था। बंदी की आड़ में नई सड़क पर हिंसा हो गई थी। बेकनगंज थाने में अलग-अलग तीन मुकदमे दर्ज किए गए थे। दो मुकदमों में पुलिस वादी थी। एक मुकदमा चंद्रेश्वर हाते के निवासी ने दर्ज कराया था। जांच में मुख्तार बाबा, हाजी वसी व डी-टू गैंग से जुड़े अपराधियों के नाम भी सामने आए थे। मुकदमे में कई आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
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