ARTI PANDEY
KANPUR NEWS: सरकारी कार्य में बाधा और एससीएसटी मामले में शुक्रवार को सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी को एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने दोषी ठहराते हुए एक साल की कैद की सजा सुनवाई है। 11 साल से चल रहे इस मुकदमे में जुर्माना भी लगाया गया है। फैसले के बाद अमिताभ बाजपेयी ने अपील के लिए समय मांगा। इसपर बीस बीस हजार रुपए के बेल बांड पर अपील तक के लिए रिहाई दे दी गई है।
चर्चा रही कहीं चली न जाये विधायकी
विधायक के केस के फैसले के दौरान सबसे अधिक चर्चा रही कि सजा मिलेगी तो कितने साल की। एक साल की सजा मिलती है तो ठीक है, लेकिन अगर कही दो साल की सजा सुना दी जाती है तो विधायकी चली जाएगी।
सरकारी कार्य में बाधा और एससीएसटी मामले में शुक्रवार को सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी (MLA Amitabh Bajpai) को एमपीएमएलए कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए एक साल कैद की सजा सुनवाई है। शाम करीब पांच बजे कोर्ट में यह सजा सुनाई गई। कोर्ट ने उन्हें IPC की 4 धाराओं में दोषी पाया है। विधायक ने कोर्ट में कुल 8600 रुपए का बेल बॉन्ड जमा किया है। ऐसे में वह जल्द ही जमानत पर रिहा हो जाएंगे।
यह सजा सुनाई गई
विधायक अमिताभ बाजपेयी को धारा 147 में एक साल साधारण कारावास और मुचलका एक हजार रुपये का जुर्माना, धारा 186/149 में मुचलका तीन सौ रुपये जुर्माना और धारा 353/149 में एक साल का साधारण कारावास और मुचलका पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 426 में मुचलका तीन सौ रुपये जुर्माना तथा धारा 506 के भाग एक में छह माह का साधारण कारावास और मुचलका दो हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया गया है। धारा 147 में अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास, धारा 186/149 में अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास, धारा 353/149 में अर्थदंड जमा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास, धारा 426 में अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन अतिरिक्त कारावास, धारा 506 में अर्थदंड न अदा करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास को भुगतना पड़ेगा। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। जेल में बितायी गई अवधि को सजा की अवधि में समोयोजित किया जाएगा।
यह था मामला (KANPUR NEWS)
वाणिज्य कर के असिस्टेंट कमिश्नर दिनेश पाल दो अक्टूबर 2011 को जीटी रोड मंधना के पास वाहनों की जांच कर रहे थे। कोर्ट में बताया गया कि इस दौरान उन्होंने एक पिकअप वाहन को रोका। वाहन चालक ने किसी को फोन किया जिसके बाद अमिताभ बाजपेयी समेत 40-50 लोग चार पांच गाड़ियों से आ पहुंचे और टीम को घेर लिया। इस मामले में सरकारी कार्य में बाधा डालने, सरकारी कर्मियों के साथ मारपीट करने, बलवा और एससीएसटी के तहत बिठूर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। वर्तमान में यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। मुकदमे में बहस हो चुकी है और यह निर्णय के स्तर पर चल रहा है। सपा विधायक अमिताभ बाजपेई सुबह ही एमपीएमएलए कोर्ट पहुंच गए। पता चला कि कोर्ट इस मामले में साढ़े तीन बजे सुनवाई करेगी। कोर्ट ने 11 नवबंर को फैसला सुनाने की तारीख दी है।
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