भारतीय कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM MODI) को 2024 का चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं देता है। यह दावा ट्विटर (tweet) पर कॉन्ग्रेस कार्यकर्ता एंड्रिया डिसूजा उर्फ रिया ने किया है। उनका कहना है कि 2024 में मोदी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और इसके बाद वह कानूनन प्रधानमंत्री के तौर पर वापसी नहीं कर सकते। इस कांस्पीरेसी थ्योरी को हवा देते हुए रिया ने यह भी पूछ लिया है कि बीजेपी का अगला पीएम चेहरा कौन होगा।
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हालाँकि, एंड्रिया के दावे पूरी तरह से गलत हैं। भारत का संविधान किसी भी भारतीय नागरिक को देश का प्रधानमंत्री बनने का अधिकार देता है, बशर्ते वह व्यक्ति लोकसभा या राज्य सभा का सदस्य हो। इसके अलावा भारत में लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्रमशः 25 और 30 वर्ष निर्धारित है।
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एक प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा करने की कोई सीमा नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में इन चीजों को इस तरह से समझा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता के ठीक बाद भारत के अंतरिम प्रधान मंत्री थे और उन्हें 1952, 1957 और 1962 के चुनावों में तीन बार फिर से चुना गया था।
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हालाँकि, अमेरिका में कार्यकाल सीमित है। लेकिन भारत अपने संविधान से चलता है न कि अमेरिकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 का आम चुनाव भी लड़ सकते हैं और विजय हासिल करने पर तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ भी ले सकते हैं। ऐसे में जाहिर है कि एंड्रिया उर्फ रिया एक काल्पनिक कानून की बात कर रही हैं।
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source : ऑपइंडिया