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तीन तलाक पर #ModiGovernment का बड़ा फैसला
#ModiGovernment : मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से आजादी दिलाने की ठान ली है। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को तीन तलाक पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इस पर राष्ट्रपति की मुहर लगनी बाकी है, जिसके बाद यह लागू हो जाएगा।
अपराध गैर जमानती और संज्ञेय होगा
- दरअसल, तीन तलाक विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में लंबित है।
- इसलिए सरकार ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी। माना जा रहा है कि अध्यादेश में वही प्रावधान होंगे जो प्रस्तावित कानून और लोकसभा से पास हो चुके विधेयक में हैं।
- यानी तीन तलाक गैर जमानती अपराध होगा और उसमें दोषी को तीन साल तक के कारावास की सजा हो सकेगी।
- अपराध गैर जमानती और संज्ञेय होगा।
इसके अलावा, तीन तलाक से पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट की अदालत में गुजारा-भत्ता और नाबालिग बच्चों की कस्टडी की मांग कर सकती है।
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