स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी यात्रियों के लिए जरूरी दिशानिर्देश जारी कर दिए
मंत्रालय ने विदेश से आने वाले यात्रियों और देश के भीतर हवाई जहाज, रेल या बस से एक से दूसरे राज्य में जाने वाले यात्रियों के लिए जरूरी निर्देश जारी किए हैं।
उल्लेखनीय है कि सोमवार से जहां सीमित घरेलू उड़ानों का संचालन शुरू हो रहा है, वहीं पहली जून से 100 जोड़ी यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू होना है। राजधानी एक्सप्रेस के विभिन्न रूट पर 15 जोड़ी एसी स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन हो रहा है।
दूसरी ओर, गृह मंत्रालय ने भी विदेश से भारत आने या यहां से विदेश जाने के इच्छुक लोगों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी किया है। इसका पालन करते हुए ऐसे लोग अपनी यात्रा सुनिश्चित कर सकते हैं। राज्यों को स्थानीय परिस्थतियों के अनुरूप प्रावधानों में बदलाव का अधिकार दिया गया है।
गाइडलाइंस की अहम बातें
- आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना सभी यात्रियों के लिए अनिवार्य किया गया है
- यात्रा की अनुमति केवल स्वस्थ एवं बिना लक्षण वालों को ही दिए जाने की व्यवस्था
- देश के भीतर यात्रा करने वाले 14 दिन अपनी सेहत व लक्षणों पर खुद रखेंगे नजर
- विदेश से आने वाले सात-सात दिन इंस्टीट्यूशनल एवं होम क्वारंटाइन में रहेंगे
- गर्भवती स्त्री, छोटे बच्चों के साथ आए माता-पिता को 14 दिन घर पर रहना होगा
- अन्य आपात स्थिति में भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से छूट का प्रावधान रहेगा
देना होगा शपथ पत्र
स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि विदेश से आने वाले सभी यात्रियों को बोर्डिंग से पहले इस बात का शपथ पत्र देना होगा कि वे यहां पहुंचकर 14 दिन क्वारंटाइन में बिताएंगे। इसमें से सात दिन उन्हें अपने खर्च पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में बिताना होगा, जबकि सात दिन होम क्वारंटाइन में रहना होगा। गर्भवती स्त्री, 10 साल से छोटे बच्चों के साथ उनके माता-पिता को पूरे 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहने की अनुमति मिल सकती है।