पूरे देश में फैली कोरोनावायरस (Coronavirus) की दूसरी लहर के कहर के बीच अब दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू (Night curfew in Delhi) लगा दिया गया है. केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मंगलवार को यह फैसला लिया है. यह नाइट कर्फ्यू शहर में 30 अप्रैल तक लागू रहेगा. इस दौरान रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा.
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नाइट कर्फ्यू के दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी. जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उनको छूट होगी लेकिन ई-पास लेना होगा. राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की छूट होगी. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी. आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर नर्स पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट मिलेगी
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वैध टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने-जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी. गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को छूट मिलेगी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, दिल्ली मेट्रो, ऑटो, टैक्सी आदि को तय समय के दौरान उन्हीं लोगों को लाने ले जाने की इजाजत होगी जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है.
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जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को छूट दी जाएगी. दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है की यह लोगों के मूवमेंट को लेकर है ना कि जरूरी सामान और जरूरी सेवाओं को लेकर. इसेंशियल सर्विसेज़ को इस आदेश से मुक्त रखा गया है.