लाइव टेलीकास्ट और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाए
सुप्रीम कोर्ट से फडणवीस सरकार को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में कल यानी 27 नवंबर को शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट करने का आदेश दिया है. पहले प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे. उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा. फ्लोर टेस्ट में गुप्त मतदान नहीं होगा और इसका लाइव टेलिकास्ट किया जाएगा.
केस के आधार पर फैसला
इस अहम सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना की तरफ से अनिल देसाई, गजाजन कार्तिकर, कांग्रेस के मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल और पृथ्वीराज चौहान मौजूद रहे. इसके अलावा कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी समेत कई वकील भी अदालत में थे. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि संवैधानिक मुद्दे उठाने, लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान रखने और संविधान को कायम रखने की जरूरत है. अदालत ने हरीश रावत, एसआर बोम्मई केस के आधार पर फैसला दिया.
- वहीं, सोमवार महाराष्ट्र मुद्दे पर कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी सदस्यों के हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर बाधित रही.
- हंगामे के कारण लोकसभा दो बार के स्थगन के बाद वहीं राज्यसभा एक बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई.
- गौरतलब है कि महाराष्ट्र में अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रम में राज्यपाल ने शनिवार की सुबह बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार को उप-मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी.