ARTI PANDEY
Piyush Jain Case: इत्र कारोबारी पीयूष जैन (Piyush Jain) की जमानत को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने रिपोर्टेड जजमेंट दिया है। इसका मतलब ये है कि इसे लॉ की किताबों (law books) में पीयूष जैन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया (Piyush Jain Vs Union Of India) के नाम से शामिल किया जाएगा। इसे दूसरे मामलों में वकील अपनी दलीलों में शामिल कर सकेंगे। (Piyush Jain Case)
नीरज स्वीट हाउस पर 90 हजार, सिल्वर स्पून्स बेकरी पर 75 हजार
11 आईपीएस अधिकारियों के तबादले
जमानत को लेकर सुनाया जजमेंट (Piyush Jain Case)
पूर्व डीजीसी और पीयूष जैन के वकील पीयूष कांत शुक्ला ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जज सुभाष विद्यार्थी ने अप्रूवल फॉर रिपोर्टिंग (AFR) जजमेंट सुनाया है। पीयूष जैन की जमानत को लेकर कहा कि “किसी भी व्यक्ति की जमानत को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि उसको जमानत दिए जाने से समाज में विपरीत असर पड़ेगा।” इस फैसले को लॉ बुक्स में शामिल किया जाएगा।
12 साल बाद बनने जा रहा है श्राद्ध पक्ष में ये अशुभ योग, जानिए…
जानें इस बार कौन से श्राद्ध एक ही तिथि पर होंगे
जज ने माना कंपाउंडेबिल ऑफेंस (Piyush Jain Case)
वकील पीयूष शुक्ला ने बताया कि हाईकोर्ट (High Court) ने माना है कि धारा-138 के तहत पाया कि ये कंपाउंडेबिल ऑफेंस है। इसका मतलब ये कि इसे जुर्माना लेकर खत्म किया जा सकता है। वहीं DGGI अभी तक ये ही नहीं तय कर पाई है कि पीयूष जैन पर GST चोरी का कितना जुर्माना लगाया जाए। हालांकि पीयूष जैन (Piyush Jain) 2 मई 2022 को 54.90 करोड़ रुपए पहले ही जमा किया जा चुका है।
केस्को रोक नहीं पा रहा बिजली चोरी
जनराज्य पार्टि के कानपुर कार्यालय व आवास पर पड़े छापे
कोर्ट में साबित नहीं कर पाए (Piyush Jain Case)
पीयूष शुक्ला ने बताया कि हाईकोर्ट में पीयूष जैन (Piyush Jain) के खिलाफ DGGI कोई खास सबूत नहीं पेश नहीं कर पाए। बता दें कि पीयूष को हाईकोर्ट GST चोरी और गोल्ड तस्करी मामले में जमानत मिल चुकी है। दोनों ही मामलों में संबंधित विभाग कोर्ट में मजबूती से अपनी दलीलें नहीं रख पाए। कोर्ट ने माना पीयूष जैन 8 महीने से ज्यादा की सजा काट चुका है जो इस मामले में पर्याप्त है।
विदेश भी नहीं भाग सकता है पीयूष जैन (Piyush Jain Case)
हाईकोर्ट (High Court) में वकीलों ने ये भी दलील कि पासपोर्ट (PASSPORT) न होने से पीयूष जैन (Piyush Jain) कहीं विदेश भी नहीं भाग सकता है। वहीं जब्त किया गया 197 करोड़ रुपए सरकार के पास है। ऐसे में किसी भी प्रकार का जुर्माना या टैक्स लायबिल्टी (Tax liability) उसी रकम से वसूली जा सकती है। (Piyush Jain Case)
नहीं आएंगे बॉलीवुड स्टार, ओपनिंग सेरेमनी के ब्रॉडकास्ट का नहीं मिला समय
पितरों के नाराज होने के ये हैं संकेत, जान लें…
शारदीय नवरात्रि के पहले दिन बना रहा अद्भुत संयोग, जान लें महत्व