High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट (High Court) ने कहा कि आपराधिक केस लंबित होने के आधार पर सरकारी सेवक के प्रमोशन को रोका नहीं जा सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने पुलिस (POLICE) कांस्टेबल नीरज कुमार पांडेय की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। कोर्ट ने प्रतिवादी सक्षम पुलिस (POLICE) अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह दो माह के अंदर सील कवर खोलने की प्रक्रिया को लेकर आदेश पारित करें। (High Court News)
छेड़खानी का विरोध करने पर सफाई कर्मी की हत्या, थाने से 500 मीटर दूर हत्या
कानपुर में काशी की तर्ज़ बनेगा बाबा आनंदेश्वर कोरिडोर
याचिका में डीआईजी/एसपी स्थापना, डीजीपी मुख्यालय उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) लखनऊ (Lucknow) की ओर से एक जनवरी 2021 को जारी हेड कांस्टेबल प्रमोशन (promotion) लिस्ट में याची के प्रमोशन को सील कवर में रखने को चुनौती देते हुए उसे खोलने की मांग की गई थी। (High Court News)
निरंतर कार्यरत रहा है। (High Court News)
याची के हेड कांस्टेबल पद पर प्रमोशन को उसके विरुद्ध आपराधिक केस लंबित होने के चलते सील कवर में रखा गया था। याची की ओर से बहस कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता (Senior counsel) विजय गौतम का तर्क था कि याची पर आपराधिक केस की वजह से उसे यूपी पुलिस ऑफिसर ऑफ सबार्डिनेट रैंक (पनिशमेंट एंड अपील रूल्स) 1991 के नियम 8(2) (बी) के अंतर्गत बर्खास्त कर दिया गया था। हाईकोर्ट (High Court) के आदेश से उसे सेवा में बहाल कर लिया गया और वह पुलिस विभाग में निरंतर कार्यरत रहा है। (High Court News)
गोरखपुर में इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत
होटल इंडस्ट्री में बुंदेलखंड के युवाओं का वर्चस्व
प्रोफ़ेसर डॉ. शालिनी मोहन ऑफ़्थेलमिक सोसाइटी की निर्विरोध अध्यक्ष बनी
कान्हा उपवन गौशाला नस्ल सुधार से होगी आत्मनिर्भर
प्रमोशन से वंचित रखना गलत (High Court News)
बहस की गई कि क्रिमिनल केस (Criminal Case) लंबित रहने के बावजूद याची को नौकरी में बनाए रखा गया है तो ऐसे में क्रिमिनल केस के आधार पर प्रमोशन से वंचित रखना गलत है। कहा गया था कि जब आपराधिक केस के आधार पर की गई बर्खास्तगी को हाईकोर्ट (High Court) ने रद्द कर बहाली का आदेश दिया तो पुन: उसी आधार पर प्रमोशन देने से इन्कार करना अवैधानिक है।
एक मौत के बाद जागा प्रशासन, डीएम पहुंचे रावतपुर, दिए निर्देश
यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट भर्ती आवेदन शुरू
रोस्टर के अनुसार काम करेंगी टेनरियां
मंत्री राकेश सचान ने सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की
मंत्री राकेश सचान को एक साल की सजा, जमानत भी मिली,1500 का जुर्माना
मंत्री राकेश सचान की पत्नी सीमा सचान की मुश्किलें बढ सकती हैं