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#Punjab-HaryanaHighCourt ने प्रशासन को जम के फटकार लगाई
हॉर्स राइडिंग अकेडमी बिना लीज एक्सटेंशन मामला
अकेडमी ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दी जानकारी
हाईकोर्ट ने हलफनामा रिकार्ड पर ले सुनवाई जनवरी तक की स्थगित
Jaihindtimes
चंडीगढ़
#Punjab-HaryanaHighCourt : चंडीगढ़ हॉर्स राइडिंग अकेडमी की लीज खत्म होने के 10 साल बाद भी वहाँ जमे रहने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रशासन को जम के फटकार लगाई।
31 दिसम्बर तक खाली करेंगे जगह
कोर्ट ने प्रशाशन के हलफनामे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह केवल दोषी अधिकारियों को बचाने का प्रयास मात्र है। हाई कोर्ट ने इस विषय में प्रशासन को नए सिरे से हलफनामा दाखिल कर यह बताने के आदेश दिए हैं कि दोषी अधिकारियों पर प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है। इसी बीच अकैडमी ने हलफनामा दायर कर बताया है कि वे ३१ दिसंबर से पहले प्रशासन द्वारा दी गई जगह को खाली कर देंगे। हाईकोर्ट ने हलफनामे को रिकार्ड पर लेते हुए सुनवाई जनवरी तक स्थगित कर दी है।
एक्शन न लेने के आदेश
अकेडमी ने हाईकोर्ट ने याचिका दायर कर चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा लेक क्लब और स्पोट्र्स काम्प्लेक्स के पास चल रहे अकेडमी को खाली करवा कब्जा लिए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। प्रशासन ने याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया कि अभी अकेडमी के लगभग 35 घोड़े हैं। जब तक अकेडमी अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर लेती है वह अपन घोड़े रख सकती है। सोमवार को मामला सुनवाई के लिए पहुंचा तो अकेडमी की ओर से बताया गया कि वे 31 दिसंबर तक किसी वैकल्पिक स्थान का इंतजाम कर लेंगे और तब तक उन्हें यहीं रहने की अनुमति दी जाए। अकेडमी की ओर से अंडरटेकिंग सौंपे जाने के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें ३१ दिसंबर तक अंतरिम राहत जारी रखते हुए उनके खिलाफ एक्शन न लेने के आदेश दिए।
हाई कोर्ट ने जारी किए हैं आदेश
- सोसायटी ने अकेडमी के लिए वर्ष 2004 में तीन वषै के लीज पर 90 बाय 290 यार्ड की जगह लेक स्पोट्र्स काम्प्लेक्स में प्रशासन से ली थी। जून 2007 में लीज की अवधि समाप्त हो गई थी और प्रशासन ने लीज को रिन्यू नहीं किया।
- बावजूद इसके कुछ वर्ष तक अकेडमी लीज राशि जमा करा यहां अपनी अकेडमी चलाती रही। ऐसा वर्ष 2017 तक चलता रहा लेकिन वर्ष 2017 में एस्टेट ऑफिस ने पब्लिक प्रीमिसिस एक्ट के तहत यह जगह खाली करने किये जाने के लिए सोसाइटी को नोटिस भेज दिया।
- इस नोटिस को सोसाइटी ने एसडीएम के समक्ष चुनौती दी गई और फरवरी 2018 में एसडीएम ने यह जगह खाली करने के सोसाइटी को आदेश दे दिए। इस आदेश को सोसाइटी ने चंडीगढ़ की जिला अदालत में चुनौती दी थी जो खारिज कर दी गई।
- इसके बाद प्रशासन ने यह जगह खाली करवा अपने कब्जे में ले ली थी। हाई कोर्ट ने इस मामले में प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा था कि यह बताया जाए कि प्लीज खत्म होने के बावजूद भी इतने लंबे समय तक अकैडमी वहां पर जमी हुई थी इसके लिए दोषी कौन हैं।
- सोमवार को प्रशासन का हलफनामा को के सामने आया तो कोर्ट ने कहा कि यह हलफनामा केवल दोषी अधिकारियों को बचाने की कोशिश मात्र है।
- कोर्ट ने कहा कि इस तरह से गुमराह करने वाले हलफनामे को स्वीकार नहीं किया जा सकता और ऐसे में दोषी अधिकारियों के नाम व उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी अगली सुनवाई पर देने के हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं।
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