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धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला: फिरोजपुर और रूपनगर में दर्ज एफआईआर में आगे कार्रवाई पर रोक
पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
Arti Pandey
Chandigarh
एक टीवी कार्यक्रम में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस रविना टंडन, डायरेक्टर फराह खान और कामेडियन भारती सिंह को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ फिरोजपुर और रूपनगर में दर्ज एफआईआर में आगे किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए पंजाब सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इससे पहले हाईकोर्ट ने इसी मामले में इन तीनों के खिलाफ अमृतसर के अजनाला में दर्ज एफ.आई.आर. पर आगे करवाई पर रोक लगा नोटिस मांगी है।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज
एडवोकेट अभिनव सूद ने एक्ट्रेस रविना टंडन, डायरेक्टर फराह खान और कामेडियन भारती सिंह की ओर से फिरोजपुर और रूपनगर में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की । याचिका में बताया गया कि 30 नवंबर को प्रसारित एक टीवी शो में ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाओं को कथित तौर पर आहत करने को लेकर शिकायत दी गई थी। रवीना टंडन, फराह खान और कॉमेडियन भारती सिंह (याची) के खिलाफ शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी।
हालेलुया के उच्चारण की कोशिश
शिकायत में कहा गया कि तीनों ने हालेलुया के उच्चारण की कोशिश के दौरान इसका मजाक बनाया। शिकायत के अनुसार इससे ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। हालेलुया हिब्रू शब्द है, जिसका प्रयोग ईश्वर के लिए किया जाता है। इस घटना के बाद कई जगह पर इन तीनों के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए थे। हालांकि बाद में रवीना टंडन ने ट्वीट कर इसके लिए माफी मांगी थी और कहा था कि उनका इरादा किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहात करने का नहीं था। इसी एफ.आई.आर. के खिलाफ अब तीनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जिस पर हाईकोर्ट ने राहत देते हुए इनके खिलाफ दर्ज एफ.आई.आर. पर आगे किसी भी किस्म की कार्रवाई किए जाने पर रोक लगाए जाने के साथ ही पंजाब सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।
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