#RBI ने दिया बड़ा तोहफा, घर खरीदने वालों को…
अगर आप घर खरीदना या बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ‘प्रायरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL)’ के तहत हाउसिंग लोन लिमिट बढ़ा दी है. #RBI ने इस संबंध में बैंकों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं.
मेट्रो शहरों के लिए
आरबीआई के इस फैसले के तहत मेट्रो शहरों (जिनकी जनसंख्या 10 लाख और उससे ज्यादा है) के लिए 35 लाख रुपये की लोन सीमा हो जाएगी. इससे पहले इन शहरों के लिए 28 लाख रुपये तक के ही लोन की लिमिट थी. हालांकि इसकी शर्त यह है कि मकान की कुल लागत 45 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
मकान की कुल लागत होनी चाहिए
इसी तरह जिन इलाकों की आबादी 10 लाख से कम है वहां के लिए आरबीआई ने बैंकों को यह सीमा 25 लाख रुपये तक करने का निर्देश दिया है जो पहले 20 लाख रुपये थी. यहां की शर्त यह है कि मकान की कुल लागत 30 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसका मतलब है कि अगर आप घर खरीद रहे हैं तो इस मूल्य सीमा के अंदर घर खरीदने पर ही होम लोन PSL के दायरे में आएगा.
दरअसल, देश के विकास में योगदान के लिए बैंकों को आरबीआई की तरफ से एक लक्ष्य दिया जाता है. इसके तहत उन्हें तय सेक्टर्स को रियायती दरों पर लोन देना होता है.
PSL कैटेगरी में 8 सेक्टर शामिल हैं
आरबीआई के मुताबिक PSL कैटेगरी में 8 सेक्टर शामिल हैं. इसमें हाउसिंग, कृषि, शिक्षा, छोटे उद्योग, निर्यात कर्ज समेत अन्य शामिल हैं. आसान भाषा में समझें तो इस श्रेणी के तहत बड़ी आबादी वाले और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों से संबंधित सेक्टर शामिल किए गए हैं.