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रोपड़ के विधायक के खिलाफ महिला से बदसलूकी मामले में एफआईआर रद्द
दोनों पक्षों के बीच समझौते के चलते हाईकेार्ट ने जारी किए आदेश
ARTI PANDEY , Chandigarh
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोपड़ से आम आदमी पार्टी के विधायक अमरजीत सिंह संदोया के खिलाफ गत वर्ष जुलाई में महिला द्वारा बदसलूकी और दुव्र्यवहार के मामले में दर्ज एफ़आईआर खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने यह आदेश दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौते के चलते जारी किए हैं।
एफआईआर को रद्द किए जाने के आदेश
- गत वर्ष एक महिला ने संदोया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए कहा था कि संदोया उसके घर किराए पर रहता था। बाद में संदोया ने यह कोठी खाली कर इसके नजदीक ही अन्य कोठी किराए पर ले ली।
- शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि संदोया पर उसकी कोठी का तीस हजार रुपये किराया और पानी के बिल आदि बकाया था।
- पहले तो वह यह राशि देने से टालमटोल करते रहे और बाद में जब उसने इसकी मांग की तो उसके साथ दुव्र्यहार कर बदसलूकी की गई। इस दौरान उन्हें चोट भी आई।
- इसके बाद पीडि़त महिला रात को सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया। पुलिस को दिए अपने बयान में महिला ने विधायक पर बदसलूकी और दुव्र्यवहार करने का आरोप लगाया था।
- पुलिस ने संदोया के खिलाफ छेड़छाड़, झगड़ा करने और दुव्र्यवहार करने का मामला दर्ज कर लिया था।
- अब हाईकोर्ट को बताया गया कि दोनों पक्षों में आपसी सहमति से समझौता हो गया है लिहाजा यह एफआईआर रद्द की जाए।
- हाईकोर्ट ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट में हुए समझौते के आधार पर संदोया के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किए जाने के आदेश दे दिए हैं।
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