RAHUL PANDEY
DELHI
लड़कियों की शादी (marriage) की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने करने के प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया गया। केंद्र सरकार (Central government) मौजूदा कानूनों में संशोधन के लिए संसद में प्रस्ताव पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से अपने संबोधन में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी उचित समय पर हो।
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मौजूदा कानून के मुताबिक…
मौजूदा कानून के मुताबिक, देश में पुरुषों की विवाह की न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं की 18 साल है, लेकिन सरकार अब महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनकी शादी की उम्र बढ़ाने पर विचार कर रही है। सरकार बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट (Special Marriage Act and Hindu Marriage Act) में संशोधन करेगी।
सरकार बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करेगी.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर यह कानून लागू हुआ तो सभी धर्मों और वर्गों में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र बदल जाएगी.
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महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उठाया गया कदम- जया जेटली
लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर विचार के लिए सरकार ने जून 2020 में जया जेटली की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया था. टास्क फोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में अपनी रिपोर्ट नीति योग को सौंप दी थी. रिपोर्ट में टास्क फोर्स ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाकर 21 साल करने की सिफारिश की थी.
साथ ही कहा था कि इसे समान रूप से पूरे देश में सभी वर्गों पर लागू किया जाए. बता दें कि टास्क फोर्स में 10 सदस्य थे. इन्होंने कानूनी विशेषज्ञों, नागरिक संगठनों के नेताओं और महिला प्रतिनिधियों से बातचीत कर रिपोर्ट तैयार की थी.
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आखिरी बार में 1978 में किया गया था परिवर्तन
बता दें कि लड़कियों की न्यूनतम उम्र में आखिरी बार परिवर्तन साल 1978 में किया गया था. इसके लिए शारदा एक्ट 1929 में परिवर्तन कर उम्र 15 से 18 की गई थी.