RAHUL PANDEY
सचेंडी में व्यापारी से 5.30 लाख रुपये लूट के मामले में आरोपी उपनिरीक्षक की जमानत याचिका जिला जज संदीप जैन ने खारिज कर दी है। जिला जज (District Judge) ने याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उपनिरीक्षक ने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर रुपये लूटे इससे पुलिस विभाग की छवि धूमिल हुई और जनता में पुलिस विभाग की विश्वसनीयता पर भी सवाल लगा, अपराध गंभीर है। एडीजीसी रवींद्र अवस्थी ने बताया कि तीनों को जेल भेजा गया था। रोहित की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी. लेकिन कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अर्जी खारिज कर दी।
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हार्डवेयर व्यापारी सत्यम शर्मा 22 फरवरी को उन्नाव से व्यापार के 5.30 लाख रुपये लेकर गाड़ी से लौट रहा था। सचेंडी स्थित दीपू चौहान ढाबे के पास वर्दीधारी पुलिसकर्मी व दो सादे कपड़े पहने लोगों ने गाड़ी रुकवाई। गाड़ी रोकते ही चेकिंग करने लगे और गाड़ी में रखे 5.30 लाख रुपये लूट लिए। सत्यम ने बाद में जानकारी की तो पता चला कि उनमें से एक सचेंडी थाने में तैनात दरोगा रोहित सिंह, दूसरा दरोगा यतीस कुमार व तीसरा हेड कांस्टेबल अब्दुल राफे था। 24 फरवरी को किसाननगर नहर पुल के पास से मोटरसाइकिल सवार तीनों पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लूट का रुपया भी बरामद कर लिया गया था।
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