ARTI PANDEY
kanpur Nikay Chunav: लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार निकाय चुनाव (Nikay Chunav) को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट (lucknow high court) की बेंच ने अपना सुना दिया है. जिसमे कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है. इसी के साथ कोर्ट ने आदेश दिया कि चुनाव बिना देरी के जल्द से जल्द कराया जाए. ऐसे में कोर्ट का फैसला आते ही आरक्षण बदलाव किए गए कुल 21 वार्डों के समान्य पार्षदों को राहत मिल गई है.
14 पुरुष और 7 महिला ओबीसी सीट
निकाय चुनाव कराने को लेकर 2 दिसंबर को 110 वार्डों का आरक्षण जारी किया गया था. प्रस्तावित आरक्षण में 67 पार्षदों पर अब एक तरह से ग्रहण लगा है. क्योंकि आरक्षण के बदलाव से कुल 67 वार्डों के पार्षदों को दोबारा चुनाव लडऩे पर तलवार लटक रही है. वहीं, 21 वार्डों को पिछली बार की समान्य सीटों को बदलकर ओबीसी कर दिया गया है. जिसमें से 14 पुरुष और 7 महिला सीट शामिल है. ऐसे में कोर्ट में आदेश आने पर इन वार्डों के पार्षदों को राहत मिल गई है. वहीं, कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयार कर रही है.
दूसरे वार्ड से चुनाव लडऩे की तैयारी
आरक्षण में बदलाव होने की वजह से अब यहां के पार्षद अपने आसपास के वार्डों में सेटिंग करना शुरू कर दिया था. ताकि उन्हें अगर अपने वार्डों से टिकट न मिले तो वह दूसरी जगहों से चुनाव लड़ सके.
इन वार्डों को मिली राहत
वार्ड-1 लक्ष्मीपुरवा, 7- निराला नगर, 13- पुराना कानपुर, 29 ओमपुरवा, 33- विजय नगर, 43- नवाबगंज, 51- बर्रा, 65- नौबस्ता पश्चिमी, 70- कर्रही, 71- सीसामऊ दक्षिणी, 73- जाजमऊ दक्षिणी, 87- बिनगवां, 91- शास्त्री नगर, वार्ड-8 मसवानपुर, 9- रविदासपुरम, 11- सफीपुर, 12- चकेरी, 83- दलेलपुरवा, 97- बेकनगंज, 102- बेगमपुरवा वार्ड शामिल है.
ये है प्रस्तावित आरक्षण
टोटल वार्ड-110
अनारक्षित वार्ड-50
सामान्य महिला-25
पिछड़ा वर्ग-14
पिछड़ा वर्ग महिला-7
अनुसूचित जाति-9
अनुसूचित जाति महिला-5
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