SONEBHADRA NEWS : उत्तर प्रदेश के सोनभद्र (SONEBHADRA) में भाजपा (bjp) के विधायक रामदुलार गोंड (BJP MLA Ramdular Gond) को किशोरी से दुष्कर्म मामले में सजा का एलान हो गया है। कोर्ट ने भाजपा विधायक रामदुलार गोंड (BJP MLA Ramdular Gond) को 25 साल की कैद तथा 10 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पीड़िता को अर्थदंड का पैसा मिलेगा। सोनभद्र की एमपी-एमएलए कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में यह निर्णय दिया है। नवंबर 2014 में मुकदमा म्योरपुर थाने में दर्ज हुआ था और आठ साल की सुनवाई के बाद फैसला आया है। विधायक रामदुलार सजा कम करने के लिए कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाया। कहा कि बच्चों की पढ़ाई चल रही है, इसलिए कम सजा दी जाए।
भाजपा विधायक रामदुलार गोंड किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी करार
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मपी-एमएलए कोर्ट ने भाजपा विधायक रामदुलार गोंड (BJP MLA Ramdular Gond) को 25 वर्ष की कैद और 10 लाख रुपये की सजा सुनाई है। विधायक को किशोरी से दुष्कर्म का दोषी पाया गया है। लंबी आठ साल की कानूनी लड़ाई के बाद बृहस्पतिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। पीड़िता को एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश एहसानुल्लाह खां ने पूरा दंड देने का आदेश दिया है। भाजपा और विधायकों को न्यायालय की निर्णय से भारी नुकसान हुआ है। आदेश के बाद रामदुलार गोंड की विधायकी जानी तय मानी जा रही है। विधायक के अधिवक्ता ने फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की बात कही है। SONEBHADRA NEWS
ARTICLE 370 SUPREME COURT VERDICT
कहा नौ साल बाद न्याय मिला
पीड़िता के भाई ने एमपी-एमएलए कोर्ट से विधायक रामदुलार गोंड को सजा मिलने पर खुशी जाहिर की। बातचीत के दौरान मंगलवार को पीड़िता के भाई ने कहा कि अदालत के फैसले से वे बहुत खुश हैं। नौ साल की लड़ाई के बाद उसे आज न्याय मिला है। बता दें कि पीड़िता के भाई की शिकायत पर ही नौ साल पहले रामदुलार गोंड के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था।