ANURAG DWIVEDI
KANPUR
स्टाम्प चोरी के मामले में फंसे आर्यनगर के सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी (Amitabh Bajpayee) को एक करोड रूपए जमा कराने होंगे। डीएम कोर्ट ने 1.02 करोड स्टाम्प चोरी में राहत नहीं दी है। अमिताभ बाजपेयी ने डीएम कोर्ट में पुनर्विचार आवेदन किया था, जिसे खारिज कर दिया गया है। DM विशाख जी. ने आवेदन को निरस्त कर दिया है। अब विधायक (Amitabh Bajpayee) को जुर्माना जमा करना होगा। हालांकि उनके पास रिवीजन का भी मौका है, जो राजस्व परिषद में होगा। इसके लिए भी विधायक को 33 लाख जमा करने होंगे। सपा विधायक अमिताभ ने कहा,”योगी सरकार में मेरा उत्पीड़न किया जा रहा है। गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले को इस सरकार में परेशान किया जा रहा है।
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वैल्युएशन से कम स्टाम्प लगाए गए
काकादेव में सपा विधायक का हॉस्टल है। रजिस्ट्री पर लगे स्टाम्प की जांच हुई, तो सामने आया कि वैल्युएशन से कम स्टाम्प लगाए गए है। तत्कालीन DM नेहा शर्मा ने 1 जून 2022 को स्टाम्प कमी की भरपाई के साथ 1.02 करोड़ जमा कराने का आदेश जारी किया। इस मामले में सपा विधायक ने DM कोर्ट में आवेदन दिया था कि फैसले को रिकॉल किया जाए। कोर्ट में तर्क दिया गया कि कोई नोटिस नहीं मिला है। नोटिस उनके पिता पर तामील बताया जा रहा है। मगर उनके पिता यहां मौजूद ही नहीं थे फिर तामीला कैसे हो गया। जुर्माने की जानकारी उन्हें समाचार पत्रों से हुई है। इस आधार पर उन्होंने आदेश रिकॉल करने की अपील की थी।
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