#SupremeCourt ने बड़ी कार्रवाई की है
आम्रपाली ग्रुप पर #SupremeCourt ने बड़ी कार्रवाई की है और 45 हजार फ्लैट खरीदारों को राहत दी है. शीर्ष कोर्ट ने आदेश दिया कि आम्रपाली के लंबित प्रोजेक्ट NBCC पूरा करेगी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने RERA के तहत आम्रपाली समूह की कंपनियों के पंजीकरण को रद्द कर दिया है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 10 मई को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.
फ्लैट खरीदारों से जमा कराई गई रकम की हेराफेरी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी भी लापरवाही की जिम्मेदार है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने निगहदारी नहीं की है. लीज डीड में गंभीर गड़बड़ी की गई है. लिहाजा लीज कैंसिल की जाती है. शीर्ष अदालत ने कहा कि फ्लैट खरीदारों से जमा कराई गई रकम की हेराफेरी की गई.
NBCC पूरा करेगी अधूरे प्रोजेक्ट
कोर्ट ने कहा कि फॉरेंसिक ऑडिट में भी फ्लैट खरीदारों की खून पसीने की कमाई में फ्रॉड की पुष्टि हुई है. लिहाजा RERA के तहत आम्रपाली का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है. वहीं, सुर्पीम कोर्ट के आदेश पर NBCC फ्लैट बनाकर खरीदारों को देगी. इसमें NBCC को 8 फीसदी कमीशन मिलेगा. FEMA के तहत भी ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी.
अधूरे प्रोजेक्टों की जानकारी दें
- सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 6 महीने के भीतर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रालय और आला अधिकारी अपने यहां अधूरे प्रोजेक्टों की जानकारी दें.
- साथ ही फ्लैट खरीदारों को ऐसे फ्रॉड से बचाने के कानूनी कदम उठाएं.