ज्योति हत्याकांड (Jyoti Murder) मामले में शुक्रवार को अपर जिला जज अजय कुमार त्रिपाठी ने मृतका ज्योति के पति पीयूष श्यामदासानी, पीयूष की प्रेमिका मनीषा मखीजा, मनीषा के ड्राईवर अवधेश चतुर्वेदी, रेनू कनौजिया, सोनू कश्यप और आशीष कश्यप को उम्रकैद की सजा सुना दी।
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Kanpur Jyoti Murder Case
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KANPUR JYOTI MURDER CASE: बिस्किट कारोबारी पीयूष श्यामदसानी, केसर पान मसाला कारोबारी की बेटी मनीषा समेत छह को उम्रकैद
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Kanpur Jyoti Murder Case: जबलपुर कोर्ट में ज्योति के पिता ने किया था समझौता, लिए थे 60 लाख रुपए
by ARTI PANDEYby ARTI PANDEYज्योति की मां माया देवी नागदेव की ओर से घटना के तीन साल बाद अगस्त 2017 में जबलपुर के कैंट थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया था। आरोप था कि पीयूष के स्वजनों ने उनकी बेटी के स्त्रीधन का प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही अमानत में खयानत का आरोप भी लगाया था।